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COVID-19 : कर्नाटक सरकार ने 28 दिसंबर से 10 दिन के लिए नाइट कर्फ्यू किया लागू

बेंगलुरु। कर्नाटक सरकार (Government of Karnataka) ने 28 दिसंबर से 10 दिन के लिए ‘‘रात्रिकालीन कर्फ्यू’’ (“Night Curfew”)  लगाने का फैसला किया है, जो रात 10 बजे से तड़के पांच बजे तक लागू रहेगा। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री (state health minister) के सुधाकर ने रविवार को यह जानकारी दी। सरकार ने कोरोना वायरस (corona virus) के नए स्वरूप ओमीक्रोन (omicron) के बढ़ते खतरे के बीच नववर्ष पर आयोजित होने वाले समारोहों पर भी कुछ प्रतिबंधों की घोषणा की है।

सुधाकर ने बताया कि 28 दिसंबर से रात 10 बजे से तड़के पांच बजे तक 10 दिन के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू करके ‘‘रात्रिकालीन कर्फ्यू’’ (“Night Curfew”)  लगाया जाएगा। उन्होंने मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई (Chief Minister Basavaraj Bommai) की अध्यक्षता वाली मंत्रियों, अधिकारियों (ministers, officials)  और कोविड (covid) तकनीकी सलाहकार समिति की उच्च स्तरीय बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि नववर्ष पर समारोह आयोजित करने और लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। बोम्मई ने कहा, ‘‘बाहरी परिसरों पर खासकर डीजे का इस्तेमाल करने वाले उन समारोहों पर प्रतिबंध रहेगा, जिनमें बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की संभावना होगी।’’ मंत्री ने कहा कि भोजनालयों, होटल, पब और रेस्तरां में परिसर की क्षमता के 50 प्रतिशत लोगों को ही बैठने की अनुमति होगी।

 

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