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भोपाल गैस कांड मामले में अवमानना के दोषी अफसरों की सजा का फैसला टला

भोपाल (Bhopal)। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट (Madhya Pradesh High Court.) ने भोपाल गैस कांड मामले (Bhopal gas scandal case.) में अवमानना के दोषी अफसरों (Officers guilty of contempt) को सजा सुनाए जाने वाला फैसला टाल दिया है। दोषी अफसर की ओर से हाईकोर्ट में पुनर्विचार का आवेदन लगाया गया है। हाईकोर्ट ने कहा कि फैसले से पहले इस आवेदन पर सुनवाई आवश्यक है। इस मामले में 9 अफसरों को दोषी माना गया है। इन अफसरों पर आरोप है कि भोपाल गैस पीड़ितों के इलाज और पुनर्वास से जुड़े कोर्ट के आदेश का पालन न कर इन्होंने अवमानना की थी, जिसका इन्हें दोषी पाया गया है। इस मामले में बुधवार को सजा सुनाई जाना थी परंतु अब अगली सुनवाई 19 फरवरी को होगी।


उल्लेखनीय है कि पीड़ित महिला उद्योग संगठन सहित अन्य लोगों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सन 2012 में सुनवाई की थी। इसमें गैस पीड़ितों के उपचार और पुनर्वास के संबंध में 20 बिंदुओं पर निर्देश कोर्ट ने दिए थे एवं मॉनिटरिंग कमेटी का गठन कर इनका क्रियान्वन सुरक्षित हो ऐसे आदेश दिए गए थे। इस कमेटी को हर 3 महीने में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में रिपोर्ट देने को कहा गया था। इसी रिपोर्ट के आधार पर केंद्र एवं राज्य सरकार को दिशा निर्देश दिए जाने थे परंतु अफसर ने कोर्ट के इस आदेश का पालन नहीं किया।

इसको लेकर सन 2015 में अवमानना याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई थी। इसमें हाईकोर्ट ने 9 अफसर को दोषी माना था एवं अफसरों को 17 जनवरी 2024 को सजा सुनाई जाने के लिए तय किया था। इसके साथ ही कोर्ट ने इनको उपस्थिति के आदेश दिए थे| अफसरों की ओर से एडवोकेट नमन नागरथ ने कोर्ट में पुनर्विचार आवेदन देकर यह अपील की थी की सजा सुनाई जाने से पहले उनका भी पक्ष सुना जाए और यह अपील कोर्ट ने मंजूर कर ली।

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