बड़ी खबर

मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 26 अप्रैल तक बढ़ा दी दिल्ली की अदालत ने


नई दिल्ली । दिल्ली की अदालत (Delhi Court) ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत (Manish Sisodia’s Judicial Custody) 26 अप्रैल तक (Till April 26) बढ़ा दी (Extended) । दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को शराब नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 26 अप्रैल तक बढ़ा दी। न्यायिक हिरासत समाप्त होने पर सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट जज कावेरी बावेजा के समक्ष पेश किया गया। कोर्ट ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी।


सोमवार को कोर्ट ने कहा था कि वो आप नेता की जमानत अर्जी पर 20 अप्रैल को सुनवाई जारी रखेगी। उस दिन कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी थी। सिसोदिया की ओर से जमानत याचिका उनके वकील मोहित माथुर ने दायर की है, जिसमें मामले की जांच पूरी करने में देरी का आरोप लगाया गया है। दावा किया गया कि उनके मुवक्किल को रिश्वत के पैसे से जोड़ने का कोई सबूत नहीं मिला है।

उन्होंने तर्क दिया कि सरकारी खजाने या निजी उपभोक्ताओं को कोई नुकसान नहीं हुआ है। माथुर ने मुकदमे में देरी पर भी जोर दिया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट का सिसोदिया को निचली अदालत जाने की इजाजत देने वाला आदेश छह महीने पुराना है और जांच अब तक पूरी हो जानी चाहिए थी।

माथुर ने आगे कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों के अनुसार, सिसोदिया बेल के लिए सभी आवश्यक शर्त पूरा कर रहे हैं। इससे पहले, सीबीआई के वकील ने अदालत से कहा था कि जांच महत्वपूर्ण चरण में है और सिसोदिया को जमानत पर रिहा करने से जांच में बाधा आ सकती है।

Share:

Next Post

'आशंकाओं को लेकर उठ रहा EVM पर सवाल, संभव नहीं मशीन से छेड़छाड़'; सुप्रीम कोर्ट में बोला चुनाव आयोग

Thu Apr 18 , 2024
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में गुरुवार (18 अप्रैल) को ईवीएम-वीवीपैट (EVM-VVPAT) मामले पर सुनवाई हुई. इस दौरान देश की शीर्ष अदालत ने चुनाव आयोग (Election Commission) से कहा कि चुनावी प्रक्रिया में पवित्रता होनी चाहिए. आयोग से सवाल किया गया कि वह स्वतंत्र और निष्पक्ष इलेक्शन करवाने के लिए उठाए जा रहे कदमों […]