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दिल्ली हाईकोर्ट का मनीष सिसोदिया को अंतरिम जमानत देने से इंकार किया, कहा- आरोप गंभीर

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को अंतरिम जमानत देने से इंकार कर दिया है. हाईकोर्ट ने कहा कि सिसोदिया पर आरोप गंभीर हैं, ऐसे में उनको 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत नहीं दी जा सकती. कोर्ट ने सिसोदिया को अपनी पत्नी सीमा सिसोदिया से घर या अस्पताल में पुलिस की मौजूदगी में मिलने की इजाजत दी है.


कोर्ट ने शर्त लगाई है कि पत्नी से मिलने जाने के दौरान सिसोदिया मीडिया से बात नहीं करेंगे. सिसोदिया फोन भी इस्तेमाल नहीं करेंगे. सिसोदिया के घर और अस्पताल के आसपास मीडिया की मौजूदगी नहीं रहेगी, ऐसा पुलिस सुनिश्चित करेगी.

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