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पति-पत्नी की हत्या करने वाले आरोपियों को दोहरा आजीवन कारावास

मुरैना। पति-पत्नी का अपहरण (husband and wife kidnapping) कर नृसंस हत्या करने वाले चारों आरोपियों को दोहरा आजीवन कारावास तथा पांच-पांच हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। यह फैसला सबलगढ़ न्यायालय के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार गोयल (Additional Sessions Judge Rakesh Kumar Goel) द्वारा दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद दिया गया है। आरोपियों को न्यायालय फैसले के बाद जेल भेज दिया गया। इस मामले की सुनवाई 34 माह में पूर्ण हो गई।


जिले के रामपुर थाना क्षेत्रान्तर्गत जंगल के रास्ते में अद्र्धजली हुई महिला के होने की सूचना पर पहुंची पुलिस ने प्राथमिक चिकित्सा के बाद मुरैना इलाज हेतु दाखिल कराया। वहीं महिला की सूचना पर ही उसके पति की जली हुई लाश बरामद की थी। पुलिस व प्रशासन को घटना के संबंध में दिये गये बयान व संदेह की परिस्थितियां महिला द्वारा व्यक्त की। दौराने उपचार महिला की मृत्यु हो गई। पुलिस जांच के दौरान आरोपियों तक पहुंचने में सफल हो गई।मृतिका गीता की मोहब्बत शादी के बाद भी मुख्य आरोपी से थी, वह अपने पति मुन्ने कुशवाह को छोडक़र लगभग एक माह से अधिक समय तक आरोपी के साथ रही। सामाजिक दबाव में वापस लौटी गीता दोबारा प्रेमी के पास जाने के लिये तैयार नहीं थी। आक्रोशित प्रेमी ने क्षेत्र के तीन बदमाशों को गीता व उसके पति को मारने की सुपारी दे दी। आरोपियों ने 29 नवम्बर 2017 को रामपुर से वापस लौट रहे गीता व मुन्ने का अपहरण कर जंगल में ले गये, यहां दोनों की गला दबाकर हत्या कर दी, एक गड्डे में डालकर पत्तों व लकडी से जला दिया। किसी तरह गीता जीवित होकर बाहर निकल आई और सडक़ किनारे आ गई। राहगीरों ने चीख सुनकर पुलिस को सूचना दी। गीता के कथित प्रेमी ने मोबाइल पर पति-पत्नी की मरते हुये चीख सुनी, तभी आरोपियों को बैंक के माध्यम से पैसे भिजवाये, इसी में वह पकड़ गया।
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