मध्‍यप्रदेश

MP के पूर्व सांसद को दो साल की सजा, इस मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला

जबलपुर: मध्य प्रदेश के जबलपुर (Jabalpur of Madhya Pradesh) की एमपी-एमएलए कोर्ट ने पूर्व सांसद कंकर मुंजारे (Former MP Kankar Munjare) को दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है. उन्हें डेढ़ हजार रुपए का अर्थदंड भी चुकाना होगा. पूर्व सांसद और उनके साथियों पर अभियोजन ने आरोप लगाया गया था कि उन्होंने सड़क निर्माण (Road Construction) कर रहे ठेकेदार से हर महीने 20 लाख रुपए देने की मांग की थी. ठेकेदार के साथ मारपीट भी की गई.

दरअसल, कंकर मुंजारे की पत्नी अनुभा मुंजारे फिलहाल बालाघाट से कांग्रेस की विधायक हैं. एमपी-एमएलए कोर्ट, जबलपुर की विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट विश्वेश्वरी मिश्रा ने बालाघाट के पूर्व सांसद और विधायक कंकर मुंजारे, अजय उर्फ छोटू, इंदू लिल्हारे, सावन लाल पिछोड़े और नंदकिशोर उर्फ नंदू ढेकवार को दो-दो साल के कारावास और डेढ़-डेढ़ हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है. पूर्व सांसद व विधायक और उनके साथियों पर आरोप है कि उन्होंने मार्ग निर्माण कर रहे ठेकेदार से हर महीने 20 लाख रुपए देने की मांग की थी. रुपये न देने पर उन्होंने ठेकेदार के साथ मारपीट की थी.


अभियोजन के अनुसार 25 जून 2020 को अजय लिल्हारे ने खैरलांजी थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई कि उसके द्वारा खनिज विभाग की अनुमति लेकर एलएनटीपीसी मशीन से ट्रैक्टर के आवागमन के लिए मार्ग और रैम्प का निर्माण किया जा रहा था.उस दौरान एक कार में पूर्व सांसद व विधायक कंकर मुंजारे और दूसरी कार में इंदू लिल्हारे, सावन लाल पिछोड़े, नंदकिशोर उर्फ नंदू ढेकवार और बाइक में अजय उर्फ छोटू पहुंचे.

आरोपियों ने उसे मशीन से खींचकर नीचे गिरा दिया. इसके बाद आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की. आरोपियों के खिलाफ एमपी- एमएलए कोर्ट जबलपुर में चालान पेश किया गया. उप-संचालक अभियोजन विजय उइके की देखरेख में जिला लोक अभियोजन अधिकारी अजय कुमार जैन, अरुणप्रभा भारद्वाज और विशेष लोक अभियोजक हेमलता दहल ने मामले में सशक्त पैरवी की. सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपियों को धारा-327 सहपठित 149 में 2-2 वर्ष का कारावास, 500-500 रुपए का अर्थदंड, धारा-147 में 3-3 माह का कारावास व 500-500 रुपए अर्थदंड और धारा-323 सहपठित 149 (2) न्यायालय अवधि अवसान पर्यन्त खड़े रहने की सजा व-500-500 रुपए अर्थदण्ड से दंडित किया गया.

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