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आजम खां समेत चार लोग डूंगरपुर मामले में दोषी करार, 18 मार्च को होगा सजा का ऐलान

लखनऊ। डूंगरपुर बस्ती (Dungarpur Basti) में घर में घुसकर मारपीट, गाली-गलौज, धमकाने और आपराधिक षडयंत्र रचने के मामले (Criminal conspiracy cases) में सपा नेता आजम खां (SP leader Azam Khan) के साथ ही पूर्व पालिकाध्यक्ष अजहर अहमद खां, रिटायर्ड सीओ आले हसन समेत चार लोगों को दोषी करार दिया गया है। सभी दोषियों को 18 मार्च को सजा सुनाई जाएगी।

साक्ष्य के अभाव में सपा के प्रदेश सचिव ओमेंद्र सिंह चौहान समेत तीन आरोपियों को अदालत ने बरी कर दिया है। गंज थाना क्षेत्र के डूंगरपुर बस्ती को खाली कराने को लेकर 12 मुकदमे 2019 में दर्ज हुए थे। यह सभी मामले बस्ती में रहने वाले लोगों की ओर से दर्ज कराए गए थे।इसमें से एक मामला बस्ती निवासी एहतेशाम ने भी गंज थाने में केस दर्ज कराया था। इसमें उन्होंने घर में घुसकर मारपीट, गाली-गलौज, डकैती और आपराधिक षडयंत्र रचने के आरोप में सपा पूर्व पालिकाध्यक्ष अजहर अहमद खां, ठेकेदार बरकत अली, रिटायर्ड सीओ आले हसन, फरमान नासिर, जिबरान नासिर, सपा के प्रदेश सचिव ओमेंद्र सिंह चौहान को आरोपी बनाया था।


इसके अलावा आजम खां को आपराधिक षडयंत्र रचने का आरोपी बनाया गया था। कोर्ट में चार मार्च को इस मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी थी। शनिवार को इस मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अमित सक्सेना ने बताया कि एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट के न्यायाधीश डाॅ. विजय कुमार ने सपा नेता आजम खां, पूर्व पालिकाध्यक्ष अजहर अहमद खां, रिटायर्ड पुलिस क्षेत्राधिकारी आले हसन, ठेकेदार बरकत अली को कोर्ट ने दोषी करार दिया है।

कोर्ट ने इस मामले में ओमेंद्र सिंह चौहान, जिबरान नासिर, फरमान नासिर को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। कोर्ट दोषी ठहराए गए सभी चारों आरोपियों को 18 मार्च को सजा सुनाएगी। कोर्ट ने दोषी ठहराए गए सभी आरोपियों को कस्टडी में लेकर जेल भेज दिया। यहां बताते चलें कि सपा नेता आजम खां सीतापुर, जबकि पूर्व पालिकाध्यक्ष अजहर अहमद खां बिजनौर जेल में बंद हैं। दोषी ठहराए गए सपा नेता मोहम्मद आजम खां, पूर्व पालिकाध्यक्ष अजहर अहमद खां, रिटायर्ड सीओ आले हसन, केदार बरकत अली।

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