नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने सभी साप्ताहिक बाजारों (weekly markets) को कोरोना दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए खोलने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार को नोटिस (notice to delhi government) जारी किया है। जस्टिस रेखा पल्ली ने दिल्ली सरकार को 17 अगस्त तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
याचिका साप्ताहिक पत्री बाजार एसोसिएशन ने दायर किया है। याचिकार्ता की ओर से वकील कार्तिक कुमार अग्रवाल ने कहा कि सभी साप्ताहिक बाजारों को कोरोना के दिशा-निर्देशों के मुताबिक खोलने की अनुमति दी जाए। याचिका में कहा गया है कि या तो साप्ताहिक बाजारों को खोलने की अनुमति दी जाए या फिर साप्ताहिक बाजार में दुकान लगाने वाले हर दुकानदार को 15 हजार रुपये मासिक देने का आदेश जारी किया जाए।
याचिका में मांग की गई है कि दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकार की ओर से पिछले 13 जून को जारी आदेश को निरस्त किया जाए जिसमें साप्ताहिक बाजार पर रोक लगाई गई थी। याचिका में दिल्ली के सभी जोन में सभी साप्ताहिक बाजार खोलने की मांग की गई है। इन साप्ताहिक बाजारों में गरीब दुकानदार अपने ठेले लगाते हैं। याचिका में कहा गया है कि दिल्ली में सभी बाजार, मॉल और दूसरे व्यावसायिक कांप्लेक्स खुल गए हैं तो साप्ताहिक बाजार क्यों नहीं खुल रहे हैं। ऐसा करना साप्ताहिक बाजार के दुकानदारों के साथ भेदभाव है। (एजेंसी, हि.स.)
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