इंदौर न्यूज़ (Indore News)

भूमाफिया केशव नाचानी की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने कर दी खारिज

पुष्प विहार की जमीन अवैध रूप से खरीदी… साढ़े 7 करोड़ का चूना बैंक को भी लगाया
इंदौर। जेल में बंद भूमाफिया (Land Mafia) केशव नाचानी (Keshav Nachani) की जमानत याचिका हाईकोर्ट (High Court) ने खारिज कर दी है। पिछले दिनों 20 हजार रुपए के इस ईनामी आरोपी को उदयपुर के एक फार्म हाउस से इंदौर पुलिस ने गिरफ्तार (Arrested) किया था। मजदूर पंचायत गृह निर्माण की कालोनी पुष्प विहार ( Pushp Vihar) में एक लाख स्क्वेयर फीट से अधिक जमीन नाचानी ने अवैध रूप से खरीदी थी।

 


मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chauhan) के निर्देश पर भूमाफियाओं के खिलाफ भी अभियान शुरू किया गया, जिसमें प्रमुख गृह निर्माण संस्थाओं (Home Construction Institutions) में फर्जीवाड़ा करने वालों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई। पिछले दिनों कुछ भूमाफियाओं की जमानतें भी हो गई। वहीं इसी मामले में गिरफ्तार केशव नाचानी की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। अतिरिक्त महाधिवक्ता पुष्यमित्र भार्गव के मुताबिक न्यायाधीश विवेक रूसिया ने अभी सुनवाई के बाद केशव नाचानी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। उल्लेखनीय है कि कुछ दिनों पूर्व विशेष जांच दल एसआईटी ने उदयपुर के एक फार्म हाउस में छुपे नाचानी को गिरफ्तार किया था। संस्था की जमीन हासिल कर इलाहाबाद बैंक से साढ़े 7 करोड़ का लोन भी ले लिया।

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