उज्‍जैन न्यूज़ (Ujjain News)

उज्जैन के थानों में दर्ज कोरोना नियमों के उल्लंघन के सैकड़ों मामलों का होगा खात्मा

  • मध्य प्रदेश शासन के आए आदेश के बाद 56 हजार प्रकरण प्रकरणों का होगा निराकण, कई लोगों को राहत

उज्जैन। मध्यप्रदेश शासन भोपाल से गृह मंत्रालय से आए एक आदेश के बाद कोरोना काल के समय कोरोना नियमों और लॉकडाउन के उल्लंघन के मामले की धारा धारा 188 सहित सभी प्रकार मामले वापस लेने के निर्णय लिए गए हैं। इस आदेश के बाद उज्जैन के थानों में दर्ज कोरोना उल्लंघन के सैकड़ों मामले निपट जाएंगे और लोगों को भी राहत मिलेगी। उज्जैन के कई लोगों ने इस मामले में कोर्ट से भी जमानत कराई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना काल में लोगों पर दर्ज मामले वापस लेने का निर्णय लिया था केंद्र शासन के गृह मंत्रालय के आदेश के बाद मध्य प्रदेश शासन के गृह मंत्रालय ने कोरोना उल्लंघन के समय दर्ज मामलों को समाप्त करने के आदेश जारी किए हैं। सरकार के इस आदेश के बाद उज्जैन शहर एवं जिलों में दर्ज सैकड़ों की संख्या के कोरोना नियमों के उल्लंघन के प्रकरण से लोगों को राहत मिलेगी वही थानों से भी यह मामले निपट जाएंगे इस मामले में कई लोगों ने न्यायालय से भी प्रकरण निपटाए हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने उन सभी लोगों पर दर्ज केस वापस लेने क्या आदेश जारी किए हैं जिन्होंने कोरोना काल में लॉकडाउन का उल्लंघन किया था। इसके अंतर्गत साधारण धाराओं के तहत लगाए गए सभी केस वापस लिए गए हैं। कोरोना के समय जिन लोगों पर साधारण धाराओं के तरह मामले दर्ज किए गए थे।



जैसे कोविड लॉकडाउन के समय लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं कर पाने पर साधारण धाराओं के सभी केस सरकार न्यायालयों से वापस लने के आदेश जारी किए गए हैं। इसी के साथ मास्क पहने बिना बाहर निकलना, बिना अनुमति बाहर निकलना, उस समय बनाए गए नियमों का पालन नहीं करना, कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने सहित कई अन्य तरह के मामले दर्ज किए गए थे। कोराना में लॉकडाउन के समय उज्जैन में भी अस्थाई जेल बनाकर पुलिस द्वारा सख्ती की गई थी और कई मामले दर्ज किए गए थे पुलिस ने चालानी कार्रवाई भी की थी। अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस) गृह डॉ. राजेश के अनुसार 20 मार्च, 2020 से 30 जून, 2020 तक की पहली लॉकडाउन अवधि के दौरान आईपीसी की धारा 188 (लोक सेवक द्वारा घोषित आदेश की अवेहलना) के तहत कुल 32,463 मामले और महामारी अधिनियम के तहत 669 मामले दर्ज किए गए थे. इसी तरह, 13 मार्च, 2021 और 19 जून, 2021 के बीच लॉकडाउन की दूसरी अवधि के दौरान, कुल 22,336 मामले आईपीसी की धारा 188 के तहत दर्ज किए गए और 1, 202 मामले महामारी अधिनियम के तहत दर्ज किए गए थे । इतरा पूरे प्रदेश के कुल 56000 से अधिक मामले हैं जिन्हें वापस लिए जाने के आदेश जारी किए गए हैं।

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