- यातायात पुलिस द्वारा पत्र लिखने के बाद परिवहन विभाग ने डीलरों को दी चेतावनी
भोपाल। सड़कों पर बगैर नंबर के दौड़ रहे नए वाहनों पर लगाम लगाने के लिए परिवहन विभाग ने नया आदेश जारी किया है। इसमें डीलरों से कहा गया है कि अगर उन्होंने कोई भी वाहन बगैर नंबर प्लेट लगाए बेचा तो उनका व्यापार प्रमाण पत्र रद्द कर दिया जाएगा। परिवहन अधिकारियों ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस संबंध में आदेश दिया है। वहीं केंद्रीय मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत कोई भी डीलर अस्थायी या स्थायी पंजीकरण के बगैर मोटरयान नहीं बेचेगा। नए आदेश के मुताबिक डीलर को अब वाहन बेचने के साथ ही उसका पंजीयन करवाना होगा। इसके अलावा वाहन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट भी लगवानी होगी। इसके बगैर वाहन की डिलीवरी नहीं की जा सकेगी।
अगर ऐसा किया जाता है तो केंद्रीय मोटरयान अधिनियम 1989 की धारा 44 के तहत डीलर को जारी व्यवसाय प्रमाण पत्र निलंबित या रद किया जा सकेगा। गौरतलब है कि पिछले कई दिनों से शहर में यातायात पुलिस द्वारा ऐसे वाहनों पर कार्रवाई की जा रही है जो नए हैं, लेकिन उनका अभी तक पंजीयन ही नहीं करवाया गया है। न नंबर प्लेट लगी हुई है। यातायात पुलिस ने परिवहन विभाग को पत्र लिखा तो यह सामने आया कि कई डीलर ऐसे हैं जो वाहन बेचने के बावजूद वाहन का पंजीयन ही नहीं करवाते हैं। अब तक यातायात पुलिस इन वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने से बचती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकेगा। ऐसे वाहन सड़क पर नजर आते ही यातायात पुलिस कार्रवाई करेगी। इसके अलावा डीलर पर भी सख्त कार्रवाई होगी।
हर माह चार से अधिक नए वाहन सड़क पर
भोपाल में हर माह चार से सात हजार नए वाहन सड़क पर उतरते हैं। एक अनुमान के मुताबिक इनमें से आधे वाहन ऐसे रहते हैं जो बगैर पंजीयन के ही सड़क पर दौडऩे लगते हैं। नए आदेश के बाद अब इन वाहनों का सड़क पर उतरने से पहले ही पंजीयन अनिवार्य हो गया है।