व्‍यापार

पोस्ट ऑफिस के बचत खाते में जुर्माने से बचना है तो करें यह काम

आज से नियम हुआ लागू , 500 रुपए रखना हुआ जरूरी
नई दिल्ली। डाकघर में खाता खुलवाने वालों के लिए एक सूचना है। 11 दिसंबर से डाकघर के बचत खाता के नियमों में बदलाव होने जा रहा है। डाक विभाग के नए नियम के अनुसार अब ग्राहकों को डाकघर के बचत खाते में कम से कम 500 रुपए रखना जरूरी होगा। ऐसा नहीं करने पर ग्राहकों को जुर्माना भी देना होगा।
भारतीय डाक विभाग ने पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में न्यूनतम राशि रखने की सीमा 50 से बढ़ाकर 500 रुपए कर दी है। यदि आपके पोस्ट ऑफिस बचत खाते में 500 रुपए जमा नहीं होंगे तो आपके खाते से चार्ज काटा जाएगा।
इंडिया पोस्ट ने ट्वीट कर कहा कि 11-12-2020 के पश्‍चात डाक घर बचत खाता पर लागू होने वाले रखरखाव शुल्‍क से बचने के लिए अपने खाते में 500 रुपए न्‍यूनतम अधिशेष शीघ्र सुनिश्चित करें।
अगर ऐसा नहीं होता है तो वित्त वर्ष के आखिरी कार्य दिवस पर डाकघर बचत खाते में से 100 रुपए जुर्माने के तौर पर काट लेगा। डाकघर बचत खाते में आखिरी कार्य दिवस पर अधि‍शेष शून्‍य होता है तो आपका खाता बंद हो जाएगा। ऐसे में आप अपने खाते में 500 रुपए हमेशा जमा रखें। इससे आपके खाते से कोई चार्ज नहीं कटेगा।
इंडिया पोस्ट के मुताबिक, डाकघर बचत खाता पर सालाना ब्याज दर 4 फीसदी है। ब्याज का कैलकुलेशन महीने की 10वीं तारीख और महीने के आखिर के बीच न्यूनतम अधिशेष राशि के आधार पर की जाती है। ग्राहक इसे अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी नजदीकी पोस्ट ऑफिस से खुलवा सकते हैं।
एक व्यक्ति का एक खाता ही खुल सकता है
डाकघर के बचत खाते को एक अकेला वयस्क या संयुक्त रूप से दो वयस्कों या एक नाबालिग की ओर से एक अभिभावक की तरफ से खोला जा सकता है। 10 साल से ऊपर के नाबालिग द्वारा खाता खोला जा सकता है। एक व्यक्ति के द्वारा सिर्फ एक डाकघरबचत खाता खोला जा सकता है। साथ ही, नाबालिग या बिना दिमाग के व्यक्ति के नाम पर केवल एक ही खाता खोला जा सकता है। डाकघर बचत खाता खोलने के समय नॉमिनी जरूरी है।

पोस्‍ट ऑफिस सेविंग्‍स अकाउंट पर ग्राहकों कई तरह की सुविधाएं मिलती हैं-
– अकाउंट पर चेक/एटीएम सुविधा
– नॉमिनेशन सुविधा
– अकाउंट एक पोस्‍ट ऑफिस से दूसरे में ट्रांसफर कराने की सुविधा
– नेटबैंकिंग/मोबाइल बैंकिंग की सुविधा
– ऑनलाइन फंड ट्रांसफर की सुविधा

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