विदेश

भारतीय छात्र विश्वविद्यालय से निष्कासित, कोर्ट ने लड़की का पीछा करने का पाया दोषी

लंदन। ब्रिटेन में भारतीय मूल के एक छात्र को विश्वविद्यालय से निष्कासित कर दिया गया है। नर्सिंग की छात्रा ने लड़के पर परेशान करने और धमकी देने का आरोप लगाया था। छात्रा ने कोर्ट में इसकी शिकायत की थी, जहां कोर्ट ने आरोपी को लड़की का पीछा करने का दोषी पाया और उसे चार महीने की जेल और दो साल के लिए यूनिवर्सिटी से निलंबन की सजा सुनाया।

22 साल के साहिल भवनानी को अदालत से फैसला सुनाए जाने के बाद विवि ने उसपर पांच साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। विश्वविद्यालय से निष्कासन के बाद साहिल को हांगकांग जाना पड़ेगा। भवनानी पर ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी की एक छात्रा ने उसका पीछा करने और परेशान करने का आरोप लगाया था।


बचाव पक्ष के वकील रिचर्ड डेविस ने कोर्ट को यह बताया कि साहिल भवनानी अपने पिता के साथ शनिवार को हांगकांग के लिए रवाना हो जाएगा। वकील डेविस ने कहा कि भवनानी के लिए यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि विश्वविद्यालय उसे निष्कासित कर रहा है। लड़की ने कोर्ट से शिकायत की थी कि भवनानी ने उसे धमकी देते हुए 100 पेज का पत्र लिखा था।

छात्र ने फोन पर छह मिनट का ऑडियो मैसेज भेजा
अपनी शिकायत में लड़की ने बताया कि उसे इस बात का डर था कि कहीं वह भवनानी के यौन हमले का शिकार न बन जाए। पीड़िता ने आगे बताया कि लड़के ने फोन पर छह मिनट का ऑडियो मैसेज भी भेजा था। जिसमें उसने कहा कि वह मुझे अपनी पत्नी बनाएगा और अपने साथ रखना चाहता है।

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