
इंदौर। शिक्षा का अधिकार (Right to Education) अधिनियम के तहत इस शिक्षण सत्र (Academic Session) में भी निजी स्कूलों (Private Schools) में गरीब बच्चों का प्रवेश (Admissions) नि:शुल्क कराया जा रहा है। पहले चरण के बाद अब दूसरे चरण की प्रक्रिया 4 मई यानी सोमवार से शुरू होगी। राज्य शिक्षा केन्द्र ने द्वितीय चरण की इस प्रक्रिया के िलए दिशा -निर्देश सभी जिला कलेक्टर और जिला परियोजना समन्वयक को जारी कर दिए हैं। पहले चरण के बाद बची सीटों पर यह प्रवेश प्रक्रिया होगी और इसके लिए कोई नया पंजीयन नहीं किया जाएगा। जिन अभिभावकों ने पहले चरण में आवेदन किए उन्हीं को इसमें शामिल किया जाएगा। दरअसल, 31 मार्च की बजाय शासन ने संशोधन उपरांत 30 मार्च को अवकाश घोषित कर दिया था, जिसके चलते कई बच्चों के दस्तावेज सत्यापित नहीं हो पाए।
राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक श्री हरजिंदर सिंह ने बताया कि द्वितीय चरण की प्रवेश प्रक्रिया में कोई नया पंजीयन नहीं किया जाएगा। शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए केवल उन्हीं आवेदकों को शामिल किया जाएगा, जिन्होंने पहले चरण में आवेदन किया था। उन्होंने बताया कि 31 मार्च 2026 को अवकाश निर्धारित होने तथा संशोधन उपरांत 30 मार्च 2026 को अवकाश घोषित किए जाने के कारण कुछ अभिभावक अपने बच्चों का दस्तावेज़ सत्यापन निर्धारित समय पर नहीं करा सके। ऐसे में बच्चों के हितों को ध्यान में रखते हुए ऐसे सभी आवेदकों को एक और अवसर दिया गया है। जिन विद्यार्थियों ने इस सत्र में आवेदन किया है लेकिन सत्यापन नहीं करा पाए हैं, वे आवेदन के समय चयनित जनशिक्षा केंद्र पर जाकर सत्यापन करा सकते हैं। सत्यापन में पात्र पाये जाने पर संबंधित आवेदक द्वितीय चरण में स्कूलों की चॉइस अपडेट कर सकेंगे। संचालक राज्य शिक्षा केंद्र श्री हरजिंदर सिंह ने बताया कि द्वितीय चरण की प्रवेश प्रक्रिया को सुगम एवं व्यवस्थित बनाने के लिए राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अंतर्गत सभी जनशिक्षा केंद्रों पर सत्यापन कार्य के लिए अधिकतम दो सत्यापन अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही, प्रथमत: जनशिक्षकों को भी इस कार्य में लगाया जाएगा, जिससे निर्धारित समय-सीमा में आने वाले सभी आवेदकों का सत्यापन सुचारू रूप से किया जा सके। इसके अतिरिक्त, यदि किसी पालक को जनशिक्षा केंद्र पर सत्यापन कराने में किसी प्रकार की असुविधा होती है, तो वे संबंधित विकासखंड स्त्रोत समन्वयक कार्यालय में जाकर भी अपने बच्चे का सत्यापन करा सकते हैं। ऐसे आवेदक, जिन्होंने प्रथम चरण में आवेदन किया था और सत्यापन उपरांत पात्र पाए गए, लेकिन उन्हें कोई भी विद्यालय आवंटित नहीं हुआ, वे द्वितीय चरण के लिए विद्यालयों की चॉइस अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा, जिन आवेदकों को प्रथम चरण में विद्यालय आवंटित हुआ था, लेकिन विद्यालय पसंद न आने या अन्य कारणों से उन्होंने प्रवेश नहीं लिया, वे भी द्वितीय चरण की प्रक्रिया में शामिल होकर अपनी पसंद के अनुसार विद्यालयों की चॉइस फिर से अपडेट कर सकेंगे।
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