डेस्क: आपने शायद महसूस किया होगा कि जैसे ही आप किसी दुकान (Shop) या रिटेल स्टोर (Retail Store) से कुछ खरीदते हैं, वहां आपसे मोबाइल नंबर लिया जाता है. इसके बाद कुछ ही दिनों में आपके पास कॉल्स (Calls) और मैसेज (Messages) आने लगते हैं. कभी किसी सेल की जानकारी, कभी नई स्कीम की डिटेल के लिए कॉल आने लगती है. ये सब आपकी बिना इजाजत के होता है और इसी को कमर्शियल कॉल (Commercial Calls) या स्पैम कॉल (Spam Calls) कहा जाता है. अब इस परेशानी से राहत दिलाने के लिए भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (Telecom Regulatory Authority of India) ने एक नया पायलट प्रोजेक्ट (Pilot Project) शुरू किया है.
रिटेल स्टोर्स और कंपनियां अक्सर ये दावा करती हैं कि उन्होंने कस्टमर्स से ऑफलाइन कंसेंट ली है, इसलिए वे कॉल या मैसेज कर सकते हैं. लेकिन इस ऑफलाइन कंसेंट की सच्चाई पता करना मुश्किल होता है. यही वजह है कि अब ट्राई ने कहा है कि अब डिजिटली कस्टमर्स की कंसेंट ली जाएगी. और ये कंसेंट एक खास रजिस्ट्री में दर्ज की जाएगी, जिससे कोई भी उसे वेरिफाई कर सके.
TRAI ने टेलीकॉम कंपनियों के साथ मिलकर एक डिजिटल कंसेंट रजिस्ट्री” तैयार की है. इसमें जब कोई कंपनी कस्टमर्स से डिजिटल तरीके में कंसेंट लेगी, तो उस डेटा को रजिस्ट्री में दर्ज कराना जरूरी होगा. अब अगर कोई कंपनी कॉल या मैसेज भेजना चाहती है, तो पहले ये देखा जाएगा कि क्या उस कस्टमर की डिजिटल कंसेंट रजिस्ट्री में है या नहीं. अगर नहीं है तो कंपनी को कॉल करने की परमिशन नहीं मिलेगी.
TRAI ने इस नियम को 13 जून से पायलट रूप में शुरू कर दिया है. इसके लिए ट्राई ने RBI (भारतीय रिजर्व बैंक) के साथ मिलकर कुछ चुनिंदा बैंकों को शामिल किया है. बैंकों को कहा गया है कि वे अपने कस्टमर्स से डिजिटल तरीके से सहमति लें. अगर कोई बैंक ऐसा नहीं करता, तो वो अपने कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए कॉल नहीं कर सकेगा.
अगर कोई रिटेलर, बैंक या कंपनी डिजिटल कंसेंट के बिना किसी को कमर्शियल कॉल करता है तो उनका नंबर ब्लॉक या काट दिया जाएगा. उस कंपनी के खिलाफ ट्राई कार्रवाई कर सकती है. कस्टमर्स को शिकायत करने का अधिकार रहेगा. आपको बिना इजाजत के कॉल्स और मैसेज आने बंद हो जाएंगे. सिर्फ वही कंपनियां कॉन्टेक्ट करेंगी, जिन्हें आपने डिजिटल तरीके से इजाजत दी है. आपकी प्राइवेसी सेफ रहेगी और फालतू की कॉल्स से राहत मिलेगी.
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