इलाहाबाद। लखीमपुर हिंसा (Lakhimpur Kheri Violence) मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत मामले में अब आज सुनवाई होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने आरोपी के अधिवक्ता के अनुरोध पर यह तारीख नियत की है। न्यायमूर्ति राजीव सिंह ने मंगलवार को यह आदेश अभियुक्त की जमानत अर्जी पर दिया।
बता दें कि उत्तरप्रदेश के लखीमपुर में अक्टबूर माह में हुई हिंसा में आठ लोगों की मौत हो गई थी। इसमें चार किसानों और दो बीजेपी कार्यकर्ता, एक पत्रकार और एक ड्राइवर की मौत हो गई थी। जिसमें आशीष मिश्र को मुख्य आरोपी बनाया गया है। वह केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी का बेटा है। आशीष के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल चतुर्वेदी बहस करेंगे।
विदित हो कि हिंसा में आठ लोगों की मौत हो गई थी। इसमें चार किसानों और दो बीजेपी कार्यकर्ता, एक पत्रकार और एक ड्राइवर की मौत हो गई थी। जिसमें आशीष मिश्र को मुख्य आरोपी बनाया गया है। जांच के बाद फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी ने पुष्टि की है कि 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी हिंसा के दौरान आरोपी अंकित दास और आशीष मिश्रा की लाइसेंसी बंदूकों से गोलियां चलाई गई थीं। लखीमपुर पुलिस ने आशीष मिश्रा और अंकित दास के लाइसेंसी हथियार जब्त किए थे. सभी हथियारों को 15 अक्टूबर को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया था। किसानों का आरोप था कि आशीष और अंकित ने हिंसा के दौरान कई राउंड फायरिंग की थी. हालांकि दोनों ने इससे इनकार किया था।
इसके बाद विपक्ष अजय मिश्रा को लेकर आक्रामक हो गया था। विपक्ष का कहना है कि गृहराज्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, किन्तु अभी तक सरकार विपक्ष के दबाव में नहीं आई, लखनऊ में विधानसभा से लेकर दिल्ली में संसद तक विपक्षी दल इस्तीफे की मांग भी की जा रही है, लेकिन सूबे में चुनाव को देखते हुए बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है, हालांकि अब तो चुनाव ही नजदीक आ गए है। Share: