इंदौर न्यूज़ (Indore News)

133 एकड़ मौर्या हिल्स की जमीन फर्जी दस्तावेजों से हड़प ली

कनाडिय़ा थाने पर नागपुर निवासी द्वारा लिखित शिकायत में झंवर बंधुओं पर लगाए गंभीर आरोप… जान से मारने की धमकी तक दी
इंदौर। एक-एक कर मौर्या हिल्स (Maurya Hills) के बड़े भू-घोटाले (Land Scam) की परतें खुलती जा रही है। अवैध निर्माण (Illegal Construction), खुदाई से लेकर सीलिंग एक्ट में अतिशेष घोषित की जा चुकी मौर्या हिल्स की जमीन के संंबंध में एक लिखित शिकायत थाना कनाडिय़ा को भी सौंपी गई है, जिसमें नागपुर ( Nagpur) के निवासी ने 133.30 एकड़ मौर्या हिल्स (Maurya Hills) की जमीन धोखाधड़ी और कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर हड़पने का आरोप झंवर बंधुओं पर लगाया है। शिकायतकर्ता आदित्य प्रताप शाह का कहना है कि उपरोक्त जमीन उनके पुरखों की रही है और इसका मालिकाना हक उन्हें हासिल है, लेकिन उनके स्वामित्व की 133 एकड़ जमीन की अवैध रजिस्ट्री और नामांतरण करवाकर बीजे कम्पनी ने अपने नाम करवा ली और जब धोखाधड़ी की शिकायत की गई तो उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने तक की धमकियां दी गई।


अग्निबाण द्वारा कनाडिय़ा रोड स्थित मौर्या हिल्स (Maurya Hills)  के संबंध में चौंकाने वाले खुलासे किए हैं, जिसके चलते शासन-प्रशासन जांच भी शुरू कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ अवैध निर्माण और खुदाई का मामला भी सामने आया और कृषि-सीलिंग से जमीन प्रभावित होने और 24 साल पहले अपर आयुक्त न्यायालय द्वारा इस संबंध में जारी किए गए आदेश का भंडाफोड़ भी किया गया। इसी कड़ी में अब एक और शिकायत सामने आई है, जिसमें मौर्या हिल्स (Maurya Hills) की 133.30 एकड़ जमीन के स्वामित्व का दावा किया गया है। कनाडिय़ा थाने को शिकायतकर्ता और पीडि़त आदित्य प्रताप शाह (Aditya Pratap Shah) पिता स्व. वीर बहादुर शाह निवासी 132, राज नगर, शिव विला, काटोल रोड, नागपुर ने की है, जिसमें उसने आरोप लगाया कि खजराना तहसील जिला इंदौर, पटवारी हल्का नम्बर 30 में स्थित खसरा नम्बर 1429/1 रकबा 133.30 एकड़ कृषि भूमि जो कि मौर्या हिल्स के नाम पर है, पर बीजे कम्पनी प्रा.लि. 16/2, न्यू पलासिया के डायरेक्टरों उत्तम पिता सूरज नारायण झंवर, सम्पत झंवर, मधुसूदन झंवर, बालकृष्ण, राधाकृष्ण झंवर और अतुल पिता बालकृष्ण झंवर और उनके परिवारजनों, रिश्तेदारों ने हड़प ली। बीजे कम्पनी के अलावा मौर्या हाउसिंग लिमिटेड, मौर्या डवलपर्स, नाक्ता इन्वेस्टमेंट प्रा.लि. ने कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर ये जमीन की रजिस्ट्री और नामांतरण अवैध तरीके से अपने-अपने नाम करवा लिए और 50 एकड़ से अधिक जमीन पर 10-10 हजार स्क्वेयर फीट के फार्म हाउस के नाम पर भूखंड काटकर बेच दिए। शिकायकर्ता आदित्य प्रताप का कहना है कि 133.30 एकड़ जमीन श्रीमंत राजकन्या सावित्री बाई बंसुड़े, जिनका मैं ग्रैंड सन यानी पोता हूं के स्वामित्व व आधिपत्य की होकर उपपंजीयक इंदौर के समक्ष रजिस्टर्ड वसीयत लेख नम्बर 51 दिनांक 03.09.1968 को मेरे नाम पर निष्पादित की गई और समस्त जमीन का मालिकाना हक मेरी उम्र 25 साल होने पर मेरे नाम हस्तांतरित और नामांतरित करने का अधिकार दिया गया। यह वसीयत लेख, न्यायालय अतिरिक्त सप्तम जिला न्यायाधीश द्वारा प्रमाणित है। शिकायतकर्ता ने बताया कि 13.11.68 को श्रीमंत राजकन्या सावित्री बाई का स्वर्गवास हो गया और उन्होंने अपने जीवन काल में किसी भी व्यक्ति, कम्पनी को ये जमीन ना तो विक्रय की, ना अंतरण और नामांतरण हुआ। जब मेरे द्वारा जमीन का नामांतरण करवाने के प्रयास किए गए, तब पता चला कि उक्त जमीन पहले से ही बीजे कम्पनी और उनके परिजनों के नाम पर नामांतरित हो चुकी है। शिकायतकर्ता का कहना है कि बीजे कम्पनी के पूर्व नौकर कृष्णकांत बायस उर्फ बाबा साहेब ने फर्जी आममुख्त्यार बनकर खसरा नम्बर 1429/1 की सम्पूर्ण 133.30 एकड़ जमीन को 10 फर्जी लोगों को बेचकर उनके नाम पर रजिस्ट्री करवा दी, जिनमें झंवर बंधु शामिल हैं और 1959 में बीजे कम्पनी स्थापित की गई, जिसमें फर्जी तरीके से इस जमीन को शामिल कर लिया गया। जब शिकायतकर्ता ने सूचना के अधिकार के तहत कृष्णकांत बायस को निष्पादित किसी भी तरह के आम मुख्त्यार बनाए जाने के दस्तावेज मांगे तो जिला पंजीयक कार्यालय ने लिखित रूप से यह बताया कि इस तरह का कोई दस्तावेज नहीं दिया गया। इस तरह षड्यंत्रपूर्वक और कूटरचति दस्तावेजों के आधार पर बीजे कम्पनी और उनके कर्ताधर्ताओं ने 133.30 एकड़ जमीन हड़प ली और उसकी अवैध रजिस्ट्री, नामांतरण करवाकर फार्म हाउस के नाम पर भूखंड बेचे और बहुमंजिला इमारतों के साथ रो-हाउस भी बनाकर बेच डाले। अब जिन लोगों ने बीजे कंपनी से यह भूखंड या जमीनें खरीदी है, वे भी जांच के दायरे में आकर लूट सकते हैं।

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