इंदौर न्यूज़ (Indore News)

15 दिन बाद मंहगी हो जाएंगी जमीन की रजिस्ट्रियां, नई कॉलोनियों में 45′ तक दरें चुकाना होंगी

  • लॉकडाउन में मंदी के दौर से गुजर रहे प्रॉपर्टी कारोबार में एक और मुश्किल
  • 1 अगस्त से लागू होगी नई कलेक्टर गाइड लाइन

इंदौर। जिला पंजीयन विभाग (District registration department) 1 अगस्त से नई कलेक्टर गाइड लाइन ( collector guide line) लागू कर सकता है, क्योंकि दरें मार्च 2021 में निर्धारित हो चुकी हैं। शासन के आदेश के तहत पुरानी दरों से 31 जुलाई तक रजिस्ट्री (registry) कार्य होगा, यानी 1 अगस्त से नई दरें लागू की जा सकती हैं। इससे नई कॉलोनियों ( new colonies) में 45 प्रतिशत तक दरें बढ़ेंगी। ऐसे में प्रॉपर्टीधारकों (property holders) को 400 के बजाय 560 व 600 रुपए की दर से रजिस्ट्री (registry) करवाना होगी। यानी 6 दिन बाद से लोगों को 160 से लेकर 200 रुपए तक ज्यादा दर चुकाना होगी।


पुरानी कॉलोनियों (old colonies) में भी 20 प्रतिशत तक गाइड लाइन (guideline) बढ़ाई जाएगी। इसका असर प्रॉपर्टीधारकों (property holders) की जेब पर पड़ेगा। उनके लिए मकान का सपना महंगा हो जाएगा। कोरोना काल व रेरा में नई कॉलोनियों ( new colonies) के रजिस्ट्रेशन अटकने से से प्रॉपर्टी बाजार में मंदी का दौर चल रहा है। प्रॉपर्टी के सौदे कम हो रहे हैं। इस बीच दरें बढ़ाए जाने से प्रॉपर्टी कारोबार (property business) पर विपरीत असर पड़ेगा।

160 से 200 रुपए तक ज्यादा देना होंगे
नई कॉलोनियों ( new colonies) में वर्तमान में 330 रुपए व 400 तथा 440 रुपए तक की दरें हैं। नई गाइड लाइन (guideline) लागू होने से लोगों को 560 से 600 रुपए तक की दर पर रजिस्ट्री (registry) करवाना होगी, यानी 160 से 200 रुपए तक ज्यादा चुकाना होंगे।

दर में वृद्धि करने से रेवेन्यू बढ़ेगा
जिला पंजीयन विभाग (District registration department) के अधिकारियों का तर्क है कि जिन कॉलोनियों में वर्तमान में प्रॉपर्टी बिक रही है, वहां पर 40 से 50 प्रतिशत तक दर बढ़ाई है, ताकि रेवेन्यू बढ़ सके। पुरानी कॉलोनियों (old colonies) में 20 प्रतिशत तक दरें बढ़ाई हैं। प्रॉपर्टी कारोबार (property business) से कई परिवार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं। प्रॉपर्टी के जानकारों का कहना है कि प्रॉपर्टी कारोबार (property business) को मंदी से उबारने के लिए बड़े पैकेज की आवश्यकता है। साथ ही बढ़ी हुई दरें लागू नहीं करना चाहिए। इसका प्रॉपर्टी कारोबार (property business) पर विपरीत असर पड़ेगा।


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