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तेंदुए का शिकार करने वाले आरोपित की जमानत खारिज

सिवनी। मध्यप्रदेश के सिवनी जिले के जिला न्यायालय ने तेंदुए का शिकार करने वाले एक आरोपित की जमानत गुरूवार को खारिज कर दी है।
जिला न्यायालय के मीडिया प्रभारी मनोज सैयाम ने गुरूवार की शाम को जानकारी दी कि जिला सिवनी के थाना धूमा में 10 जुलाई 20 को मुखबिर ने थाना में उपस्थित होकर सूचना दी थी की चार व्यक्ति पिछले दो-तीन दिनों से तेंदुए जानवर के पैर को अपने पास छुपाकर , लखनादौन तरफ से आते हैं एवं कृषि उपज मंडी सिमरिया बरेला रोड पर हाईवे पुल के नीचे खड़े होकर आने जाने वाले लोगों से तेंदुए के पैर खरीदने के लिए पूछ रहे है। इस सूचना पर थाने के स्टाफ सिमरिया बरेला रोड हाईवे पुल के नीचे पहुंचे जहां चारों आरोपीगण पुलिस को देखकर भागने लगे तो घेराबंदी कर स्टाफ बल के साथ बड़ी मशक्कत से शंभूलाल, नंदू लाल, नरेश, रामकुमार सभी निवासी थाना धूमा को पकडा गया।

आगे बताया गया कि पकडे गये आरोपीगण के कब्जे से एक तेंदुए का पैर (पंजा) कुल 04 एवं तेंदुआ के शरीर की हड्डियां सिर का कंकाल कटी फटी खाल कुल्हाड़ी जब्त किया गया। जिन्हें कोतवाली पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। गुरूवार को आरोपित गणों में से केवल, नरेश के द्वारा न्यायालय में जमानत आवेदन पेश किया गया था।
न्यायालय श्रीमती सपना र्पोते, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सिवनी की अदालत में सुनवाई की गई, जिसमें शासन की ओर से अजय सल्लाम सहायक जिला अभियोजन अधिकारी के द्वारा कड़ी आपत्ती दर्ज कराई गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपित नरेश पिता सोहन सिंह ककोडिया की जमानत आवेदन को खारिज करने का आदेश जारी किया है।

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