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महाराष्ट्र: अनिल देशमुख की फिर बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट ने 15 नवंबर तक ED की कस्टडी में भेजा

मनी लॉन्ड्रिंग केस (money laundering case) में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को आज भी राहत नहीं मिली है। मुंबई की पीएमएलए अदालत ने शुक्रवार को अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) को 15 नवंबर तक प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की हिरासत में भेज दिया है।

पिछले हफ्ते हुए थे गिरफ्तार
प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने देशमुख को पिछले सप्ताह गिरफ्तार किया था। विशेष अवकाशकालीन अदालत ने छह नवंबर को 71 वर्षीय राष्ट्रवादी कांग्रेस नेता देशमुख को न्यायिक हिरासत में भेजा था और ईडी की हिरासत की मांग खारिज कर दी थी। इसके एक दिन बाद ही बंबई उच्च न्यायालय (high Court) ने निचली अदालत के आदेश को रद्द करते हुए देशमुख को 12 नवंबर तक ईडी की हिरासत में भेज दिया था। पूर्व मंत्री को शुक्रवार को पीएमएलए की अदालत के न्यायाधीश एचएस सठभाई के समक्ष पेश किया गया, जिन्होंने उनकी हिरासत की अवधि 15 नवंबर तक बढ़ा दी।



ये हैं आरोप
देशमुख और अन्य के खिलाफ ईडी का मामला मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह द्वारा लगभग 100 करोड़ रुपये की वसूली के आरोपों के मद्देनजर सीबीआई द्वारा मामला दर्ज करने के बाद सामने आया था। मार्च में पुलिस आयुक्त के पद से हटाए जाने के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखे एक पत्र में सिंह ने आरोप लगाया था कि देशमुख ने सचिन वाझे को महानगर में बार और रेस्तरां से एक महीने में 100 करोड़ रुपये से अधिक की उगाही करने के लिए कहा था। इसके बाद देशमुख ने इन आरोपों का खंडन करते हुए कहा था कि सिंह ने मुंबई पुलिस प्रमुख के पद से हटाए जाने के बाद उनके खिलाफ आरोप लगाए थे। आरोप दुर्भावनापूर्ण बयानों पर आधारित हैं।

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