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मलेशिया की कोर्ट ने लिया बड़ा फैसला : अब गैर मुस्लिम भी कर सकेंगे इस शब्द का इस्तेमाल

कुलालालंपुर। मलेशिया की एक कोर्ट ने बुधवार को कहा कि गैर मुस्लिम भी ईश्वर को संबोधित करने के लिए ‘अल्लाह’ शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं. कोर्ट का ये फैसला मुस्लिम बहुल देश में धार्मिक स्वतंत्रता के विभाजनकारी मुद्दे पर काफी अहम माना जा रहा है.

सरकार की रोक को चुनौती देने वाले समुदाय के वकील ए जेवियर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ईसाई प्रकाशनों द्वारा ‘अल्लाह’ और अरबी भाषा के तीन अन्य शब्दों के इस्तेमाल पर 35 साल से लगी रोक को रद्द कर दिया है. कोर्ट इस प्रतिबंध को असंवैधानिक माना है.

सरकार ने पहले कहा था कि ‘अल्लाह’ शब्द का इस्तेमाल सिर्फ मुसलमान करेंगे ताकि भ्रम की उस स्थिति से बचा जा सके जो उन्हें अन्य धर्मों में धर्मांतरित कर सकती है. यह मलेशिया में अनूठा मामला है और अन्य मुस्लिम बहुल देशों में ऐसा कुछ नहीं है जहां पर अच्छी-खासी संख्या में ईसाई अल्पसंख्यक रहते हैं.

मलेशिया के ईसाई नेताओं ने कहा कि ‘अल्लाह’ शब्द के इस्तेमाल पर रोक गैर वाजिब है, क्योंकि माले भाषी ईसाई आबादी लंबे वक्त से बाइबल, प्रार्थनाओं और गीतों में ईश्वर को संबोधित करने के लिए ‘अल्लाह’ शब्द का इस्तेमाल करती रही हैं.

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