मध्‍यप्रदेश

शिवराज कैबिनेट की बैठक में लिए गए कई बड़े फैसले, लाडली बहनों के लिए भी बड़ी खुशखबरी

भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार (Madhya Pradesh Government) ने मॉब लिंचिंग (mob lynching) होने पर पीड़ित और उसके आश्रितों को आर्थिक मदद देने वाली योजना को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना (Chief Minister Ladli Brahm Awas Yojana) में अब यदि किसी लाड़ली बहन के पास घर नहीं है तो सरकार उसे घर बनाकर देगी। इसके लिए मुख्यमंत्री अंत्योदर आवास योजना (Chief Minister Antyodaya Housing Scheme) का नाम बदला गया है।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में कैबिनेट की बैठक हुई। मॉब लिंचिंग पीड़ितों और उनके आश्रितों को राहत एवं पुनर्वास के लिए मध्य प्रदेश मॉब लिचिंग पीड़ित प्रतिकर योजना-2023 को मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत पांच या अधिक व्यक्तियों की भीड़ किसी एक या अधिक व्यक्तियों को धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान, भाषा, खान-पान, यौन अपराध, राजनीतिक संबद्धता, जातीयता अथवा अन्य किसी आधार पर हानि पहुंचाए जाने पर राज्य सरकार आर्थिक मदद करेगी। पीड़ित की मौत होने पर आश्रितों को पांच से 10 लाख रुपये, दुष्कर्म और सामूहिक दुष्कर्म पीड़ितों को सात से दस लाख रुपये, दिव्यांग होने पर एक से दो लाख रुपये की सहायता दी जाएगी। एसिड हमले में पीड़ित को आठ लाख रुपये दिए जाएंगे।


कैबिनेट ने मुख्यमंत्री अंत्योदय आवास योजना को अब मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना में तब्दील किया जाएगा। नाम संशोधन के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। इस योजना में सभी वर्गों के आवासहीन पात्र परिवारों को आवास उपलब्ध कराया जाएगा। भविष्य में जब-जब प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत आवास निर्माण की इकाई लागत में वृद्धि होगी तब इस योजना के अंतर्गत भी इकाई लागत में वृद्धि की जाएगी।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत संचालित प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना से जुड़े रसोइयों के मासिक मानदेय को बढ़ाकर दो गुना कर दिया है। पहले दो हजार रुपये मिलते थे, अब चार हजार रुपये मिलेंगे। इसका लाभ 2.10 लाख रसोइयों को होगा। मौजूदा वित्त वर्ष 2023-24 की शेष अवधि के लिए पूर्व में आवंटित राशि के अतिरिक्त 294 करोड़ 32 लाख रुपये तथा वित्त वर्ष 2024-25 से प्रतिवर्ष 714 करोड़ 79 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडे वर्गों तथा दिव्यांगजनों के बैकलॉग/कैरी फारवर्ड पदों की पूर्ति के लिए विशेष भर्ती अभियान की समय-सीमा एक साल बढ़ा दी है। पहले यह एक जुलाई, 2023 तक की समयसीमा थी। अब 30 जून 2024 तक की अवधि रहेगी। अतिथि शिक्षकों के मासिक मानदेय में दोगुनी वृद्धि हुई है। वर्ग-1 के लिए नौ हजार से बढ़ाकर 18 हजार, वर्ग-2 के लिए 7 हजार से बढ़ाकर 14 हजार रुपये और वर्ग-3 के लिए मानदेय पांच हजार से बढ़ाकर 10 हजार रुपये किया गया है।

लाड़ली बहनों को श्रावण मास में गैस रिफिल पर सरकार 450 रुपये का अनुदान देगी। मुख्यमंत्री की 27 अगस्त की घोषणा में प्रधानमंत्री उज्जवलता योजनांतर्गत सभी गैस कनेक्शनधारी महिलाओं और गैर पीएमयूवाय अंतर्गत गैस कनेक्शनधारी लाड़ली बहनों को 4 जुलाई से 31 अगस्त 2023 तक गैस रिफिल 450 रुपये में उपलब्ध होगा। यह अनुदान लाड़ली बहनों के नाम से गैस कनेक्शन होने पर मिलेगा।

नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी (एनएफएसयू) गांधी नगर भोपाल ने शैक्षणिक प्रयोजन के लिए ग्राम बरखेड़ा बोंदर तहसील हुजूर, भोपाल को 4.8540 हैक्टेयर सरकारी जमीन शासन की शर्तों के अधीन निःशुल्क प्रब्याजि और एक रुपये भू-भाटक पर आवंटित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी।

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