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भोपाल में अब रात 10 तक खुले रहेंगे बाजार, Night curfew रात 11 से सुबह 6 तक

भोपाल। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल समेत सम्पूर्ण जिले में अब रात 10 बजे तक बाजार खुले (Markets open till 10 pm) रहेंगे। रात्रि कर्फ्यू के समय में भी एक घंटे का इजाफा (Night curfew time also increased by one hour) किया गया है। अब 10 बजे की जगह रात 11.00 बजे से सुबह छह बजे तक रात्रि कर्फ्यू रहेगा। इस संबंध में भोपाल कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अविनाश लवानिया ने शुक्रवार को दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए सम्पूर्ण भोपाल जिले की राजस्व सीमाओं में आगामी आदेश तक नये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।

जारी आदेश के अनुसार, सम्पूर्ण जिले में प्रतिदिन रात्रि 11:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक रात्रि कर्फ्यू रहेगा। समस्त प्रकार की दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, निजी कार्यालय, शॉपिग मॉल, जिम, रेस्टोरेंट एवं क्लब रात्रि 10.00 बजे तक खुल सकेंगे। समस्त रेस्टोरेंट एवं क्लब 100 प्रतिशत क्षमता से तथा सभी सिनेमाघर, थियेटर, जिम, फिटनेस सेंटर एवं स्पा कुल क्षमता के 50 प्रतिशत की सीमा तक कोविड -19 प्रोटोकॉल की शर्तों का पालन करने पर संचालित किये जा सकेंगे।


आदेश के मुताबिक, जिले में समस्त स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। आनलाइन क्लासेस चल सकेंगी। प्रशिक्षण कार्यक्रम हाल की क्षमता के अधिकतम 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संबंधित एसडीएम को पूर्व सूचना देकर किये जा सकेंगे। विवाह आयोजनों में दोनों पक्षों के मिलाकर अधिकतम 100 लोगों के साथ ही कोविड -19 प्रोटोकॉल की शर्तों का पालन किये जाने पर अनुमति रहेगी। इस प्रयोजन के लिए विवाह समारोह में उपस्थित होने वाले अतिथियों के नाम की सूची आयोजक को सम्बंधित क्षेत्र के एसडीएम को आयोजन से पूर्व प्रदाय किया जाना आवश्यक होगा।

अधिकतम 50 व्यक्तियों के साथ अंतिम संस्कार की अनुमति रहेगी। सब्जियां, फल फूल के थोक बाजार नगरीय क्षेत्र के बाहर एवं निर्धारित स्थानों पर कोविड-19 प्रोटोकॉल की शर्तों का पालन करते हुए संचालित हो सकेंगे। देशी, विदेशी शराब दुकाने, भांग और भांग घोटा दुकाने शासन द्वारा निर्धारत समय तक खुल सकेंगी। अन्य समस्त प्रावधान यथावत लागू रहेंगे।

आदेश से व्यथित व्यक्ति दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 ( 5 ) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा, अत्यंत विशेष परिस्थितियों में कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जिला भोपाल के संतुष्ट होने पर आवेदक को किसी भी लागू शर्तों से छूट दी जा सकेगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा। इस आदेश का उल्लघंन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी।

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