मुंबई: आज महाराष्ट्र (Maharashtra) की नज़रें मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) के शाम को आने वाले फैसले पर टिकी हुई हैं. क्या राज्य में एक बार फिर लॉकडाउन (Lockdown) लगने जा रहा है? लेकिन महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था का पहिया बड़ी मुश्किल से पटरी पर आया है. ऐस में कोई भी सरकार इतना बड़ा रिस्क नहीं उठाएगी.
लेकिन इतना तय है कि आज शाम को कुछ नए कठोर प्रतिबंधों की घोषणा हो सकती है और नई नियमावली (New guidelines) आएगी. देखना यह है कि मुख्यमंत्री मिनी लॉकडाउन (mini lockdown) जैसी कोई घोषणा करते हैं या उनके कठोर प्रतिबंधों में सिर्फ अत्यधिक कोरोना संक्रमित इलाकों को प्रतिबंधित करने की बात आती है.
उप मुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) की उपस्थिति में आज (5 जनवरी, बुधवार) को मुंबई में कोरोना टास्क फोर्स और स्वास्थ्य मंत्री, मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग से जुड़े विशेषज्ञों और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच एक अहम बैठक हुई. इस बैठक में करीब एक घंटे तक चर्चा हुई.
इस चर्चा में जो बातें सामने आईं और बढ़ते कोरोना और ओमिक्रॉन संक्रमण से निपटने के लिए जो उपाय और प्रतिबंध लाने के सुझाव आए उन्हें मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के पास विचार के लिए भेजा गया है. मीटिंग से बाहर आकर स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे (Rajesh Tope) ने चर्चा में लाए गए उन सुझावों की जानकारियां दीं जिन सुझावों के आधार पर आज मुख्यमंत्री फैसले लेंगे.
स्वास्थ्य मंत्री ने मीटिंग के बाद कहा, 100 फीसदी लॉकडाउन की जरूरत नहीं
उन्होंने कहा कि, ‘फिलहाल पूरी तरह लॉकडाउन लगाए जाने की बात नहीं हुई. लेकिन जिस तरह से संख्या बढ़ रही है वो निश्चित रूप से चिंता बढ़ी है. आज की बैठक में आईईसी (IEC) पर जोर दिया गया है. यानी इन्फॉरमेशन एजूकेशन और कम्यूनिकेशन के माध्यम से जनता में यह जागरुकता बढ़ाई जाएगी कि उन्हें इस बढ़ते संक्रमण से खुद को कैसे बचाना है.’
राज्य में लगाए जा सकते हैं ये नए प्रतिबंध
- वीकेंड लॉकडाउन लगाया जा सकता है.
- वीकेंड लॉकडाउन के तहत गार्डन, चौपाटी और धार्मिक स्थलों को पूरी तरह से बंद किया जा सकता है.
- वीकेंड लॉकडाउन में धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रमों में पूरी तरह से पाबंदी लगाई जा सकती है.
- सोमवार से शुक्रवार तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक संचारबंदी (कर्फ्यू) लागू किया जा सकता है. फिलहाल रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक जमावबंदी (धारा 144) लागू है.
- स्कूल, कॉलेज और पर्यटनस्थलों में धारा 144 लागू हो सकती है.
- भीड़ बढ़ाने पर धारा 144 के तहत कार्रवाई की जा सकती है.