इंदौर न्यूज़ (Indore News)

महाराष्ट्र से इन्दौर आने वाले यात्रियों के लिए नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट फिर जरूरी

एयरपोर्ट अथोरिटी ऑफ इंडिया ने जारी की प्रमुख एयरपोर्ट के लिए नई ट्रेवल गाइड लाइन, भोपाल में भी रिपोर्ट जरुरी
महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए इंदौर में जांच जरूरी किए जाने को लेकर ‘अग्निबाण’ ने प्रमुखता से उठाया था मुद्दा
इंदौर, विकाससिंह राठौर।  महाराष्ट्र (Maharashtra) से इंदौर (Indore) और भोपाल में आने वाले सभी हवाई यात्रियों को अपने साथ कोरोना (Corona) की नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट लेकर आना एक बार फिर अनिवार्य कर दिया गया है। एयरपोर्ट अथोरिटी ऑफ इंडिया (Airport Authority of India) ने शनिवार को ही देश के प्रमुख एयरपोर्ट (Airport) पर आने वाले यात्रियों के लिए नई ट्रेवल गाइड लाइन जारी की है, जिसमें इंदौर (Indore) और भोपाल में महाराष्ट्र से आने वाले सभी यात्रियों के लिए रिपोर्ट जरूरी की गई है। महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना (Corona)  के मामलों को देखते हुए इंदौर में इस व्यवस्था को लागू किए जाने को लेकर ‘अग्निबाण’ ने प्रमुखता से मुद्दा उठाया था, जिसके बाद नई गाइड लाइन में इसे लागू किया गया है।

पहले लॉकडाउन के बाद उड़ानों के दोबारा शुरू होने पर सतर्कता के तौर पर इंदौर (Indore) में महाराष्ट्र से आने वाले हवाई यात्रियों के लिए नेगेटिव (negative) आरटीपीसीआर रिपोर्ट (RTPCR report) जरूरी की गई थी। दूसरे लॉकडाउन के बाद स्थिति सामान्य होने पर यात्रियों को इस जांच से छूट दे दी गई थी, लेकिन कोरोना की तीसरी लहर (Third wave) में महाराष्ट्र (Maharashtra)  में एक बार फिर कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सतर्कता के तौर पर वहां से आने वाले यात्रियों के लिए नेगेटिव रिपोर्ट एक बार फिर जरूरी कर दी गई है। यह रिपोर्ट 48 घंटे से ज्यादा पुरानी नहीं होना चाहिए। अगर कोई यात्री बिना रिपोर्ट के इंदौर (Indore) आता है तो उसे अपने खर्च पर एयरपोर्ट (Airport)  पर ही यह जांच करवाना होगी और रिपोर्ट आने तक ऐसे यात्रियों को होम क्वारंटिन में रहना होगा, साथ ही एयरपोर्ट पर आने वाली सभी उड़ानों के यात्रियों की हेल्थ स्क्रीनिंग भी की एक बार फिर जरूरी कर दी गई है।


ग्वालियर पहले ही लागू कर चुका है व्यवस्था
इंदौर (Indore) और भोपाल से पहले ही ग्वालियर एयरपोर्ट (Airport)  अपने यहां महाराष्ट्र (Maharashtra)  से आने वाले यात्रियों के लिए नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट जरूरी कर चुका है। यह निर्णय ग्वालियर जिला प्रशासन द्वारा लिया गया था, जिसके बाद ग्वालियर में महाराष्ट्र से आने वाले यात्रियों की रिपोर्ट की जांच स्वास्थ्य विभाग की टीम कर रही है। एयरपोर्ट अथोरिटी द्वारा जारी नई ट्रेवल गाइड लाइन को देखें तो मध्यप्रदेश के प्रमुख एयरपोर्ट के साथ ही अन्य राज्यों के एयरपोर्ट पर भी महाराष्ट्र (Maharashtra)  और केरल से आने वाले यात्रियों के लिए अपने साथ नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट लेकर आना अनिवार्य कर दिया गया है।

हवा पर सख्ती, सडक़ और रेल पर जांच तक नहीं
महाराष्ट्र (Maharashtra) में बढ़ते कोरोना (Corona)  के मामलों के बाद जहां अथोरिटी ने हवाई यात्रियों के लिए सख्त नियम लागू किए हैं, वहीं सडक़ और रेल मार्ग से आने वाले यात्रियों के लिए थर्मल स्क्रीनिंग तक की व्यवस्था नहीं की गई है, जबकि हवाई यात्रियों से कई गुना ज्यादा यात्री रेल, बस और निजी वाहनों से महाराष्ट्र से इंदौर आते हैं।


अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए गाइड लाइन गायब
नई गाइड लाइन में ज्यादातर राज्यों के प्रमुख एयरपोर्ट (Airport) पर घरेलू और अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए अलग-अलग गाइड लाइन (Guide Line)  जारी की गई है, लेकिन मध्यप्रदेश के मामले में अथोरिटी ने अभी सिर्फ घरेलू यात्रियों के लिए ही गाइड लाइन जारी की है, इसमें अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए नियम गायब हैं।

स्वास्थ्य विभाग और एयर लाइंस को दी जा रही है जानकारी
अथोरिटी द्वारा जारी की गई नई गाइड लाइन (Guide Line)  की जानकारी स्वास्थ्य विभाग और एयर लाइंस को भेजी जा रही है। नियमानुसार यात्रियों की रिपोर्ट देखी जाएगी और स्क्रीनिंग की जाएगी। बिना रिपोर्ट लिए आने वाले यात्रियों की जांच की व्यवस्था भी एयरपोर्ट पर ही की जाएगी। – प्रबोध शर्मा, प्रभारी एयरपोर्ट डायरेक्टर

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