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नेपाल विमान हादसे के पीड़ितों को कम मिलेगा मुआवजा, जानें इसकी वजह

काठमांडो (Kathmandu)। नेपाल सरकार (Government of Nepal) की ओर से एयरलाइंस (airlines) के लिए देयता और बीमा मसौदा विधेयक (Liability and Insurance Draft Bill) को मंजूरी नहीं दिए जाने से पोखरा विमान हादसे (pokhara plane crash) में मारे गए लोगों के परिजनों को बहुत कम मुआवजा (very little compensation) मिलेगा।


मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अगर नेपाल सरकार ने घरेलू एयरलाइंस के लिए 1999 में स्वीकार किए गए मॉन्ट्रियल कंवेंशन को मंजूरी दे दी होती तो 15 जनवरी को विमान हादसे में मारे गए पांच भारतीयों समेत सभी 72 लोगों के परिजनों को कम से कम एक लाख डॉलर (लगभग 82 लाख रुपये) मुआवजा मिलता।

नेपाल सरकार की संसद में इससे संबंधित बिल अभी लंबित है। मौजूदा कानून के मुताबिक परिजनों को मुआवजे के तौर पर 20,000 डॉलर मिलेंगे जो 16 लाख रुपये से कुछ अधिक होगा।

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