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प्रॉपर्टी टैक्स की बकाया राशि 31 जुलाई तक जमा कराने पर ब्याज में अब 30% छूट – हरियाणा सरकार


चंडीगढ़ । हरियाणा सरकार (Haryana Government) ने प्रॉपर्टी टैक्स की बकाया राशि (Property Tax Arrears) 31 जुलाई, 2023 तक (By 31st July 2023) जमा कराने पर (On Depositing) ब्याज में (In Interest) अब 30 प्रतिशत छूट (Now 30% Rebate) देने का निर्णय लिया (Decided to Give) । पहले यह छूट 10 प्रतिशत थी।


सरकार की ओर से ब्याज छूट में 20 प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई है। इससे शहरी क्षेत्रों में रहने वाले सभी वर्गों को काफी राहत मिलेगी। शहरी स्थानीय निकाय विभाग के मंत्री डॉ. कमल गुप्ता ने बताया कि प्रॉपर्टी टैक्स अब पूरी तरह स्ट्रीम लाइन हो चुका है। टैक्स की ब्याज राशि में 30 प्रतिशत छूट का लाभ अधिकतम लोगों को मिले इसके लिए सरकार द्वारा व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।

उन्होंने आमजन से आह्वान किया कि वे बकायेदारों को प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने के लिए जागरूक एवं प्रेरित करें। ताकि वे सरकार की इस योजना का लाभ उठा सकें। जिन लोगों की तरफ अधिक प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है वे जल्द से जल्द अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाएं ताकि नगर निगमों व नगर परिषद को विकास कार्यों के लिए पैसा प्राप्त हो सके। यदि यह पैसा निगम व परिषद के खजाने में आता है तो शहर में और अधिक तेजी से विकास कार्य संपन्न कराए जा सकेंगे।

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