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नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल पर ओवैसी ने साफ किया रुख, ‘महिला आरक्षण बिल के अंदर…’

नई दिल्ली: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार (19 सितंबर) को महिला आरक्षण बिल (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) को लेकर सरकार के सामने मांग रखी. उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण बिल के अंदर मुस्लिम और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए कोटा हो.

हैदराबाद से सांसद ओवैसी ने कहा, ”आप किसे प्रतिनिधित्व दे रहे हैं? जिनका प्रतिनिधित्व नहीं है. उन्हें प्रतिनिधित्व दिया जाए जिनका कि प्रतिनिधित्व नहीं है. इस बिल में बड़ी खामी यह है कि इसमें मुस्लिम महिलाओं के लिए कोई कोटा नहीं है. इस कारण हम इसके खिलाफ हैं.”


नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लोकसभा में मंगलवार को केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पेश किया.

क्या प्रावधान है?
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सोमवार (18 सितंबर) को महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दी थी. राज्यसभा से 2010 में पारित महिला आरक्षण विधेयक में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान था.

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