भोपाल न्यूज़ (Bhopal News)

रायसेन कलेक्टर और एसडीओपी अदिति भावसर पर महिला सशक्तिकरण अधिकारी को प्रताडि़त करने का आरोप

  • हाईकोर्ट ने लगाई 800 किमी दूर किए तबादले पर रोक

भोपाल। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश में कहा कि यदि विधिवत शिकायत पंजीबद्ध नहीं हुई हो तो महिला अधिकारी को पुलिस स्टेशन में न बुलाया जाए। इसी के साथ रायसेन में ब्लाक महिला सशक्तीकरण अधिकारी व वन स्टाप सेंटर की प्रशासक सीमा पटेल के स्थानांतरण पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति विशाल धगट की एकलपीठ ने महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रमुख सचिव, कलेक्टर रायसेन, जिला प्रोजेक्ट आफिसर, राज्य मानवाधिकार आयोग के सचिव व अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।



सीमा पटेल की ओर से कोर्ट को बताया कि अधीनस्थ कर्मचारियों की झूठी शिकायत के आधार पर उसे परेशान किया जा रहा है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता विजय शंकर पांडे व अमन पांडे ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में कलेक्टर व एसडीओपी अदिति भवसार की भी मिलीभगत है। उन्होंने बताया कि याचिकाकर्ता को जानकारी दिए बिना उसे विभिन्ना तारीखों में पुलिस स्टेशन कोतवाली, जिला कार्यक्रम अधिकारी के चैंबर और कलेक्टर कार्यालय में जांच के नाम पर दिन भर बिठाया गया। उन्हें कई तरह की मानिसक प्रताडऩा दी जा रही है। याचिकाकर्ता ने कलेक्टर व एसपी को इस संबंध में शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद जब याचिकाकर्ता ने राज्य सरकार और मानवाधिकार आयोग को शिकायत भेजी तो उनका तबादला 800 किलोमीटर दूर कर दिया गया। अंतत: हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई। मामले पर प्रारंभिक सुनवाई के बाद कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी कर अनावेदकों से जवाब-तलब कर लिया है।

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