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MP MLA कोर्ट ने राज बब्बर को सुनाई दो साल की सजा, 26 साल पुराना है मामला

लखनऊ. फिल्म अभिनेता और कांग्रेस नेता (Congress leader) राज बब्बर को एमपी एमएलए कोर्ट ने दो साल की सज़ा सुनाई है, इसके साथ ही कोर्ट ने 8500 रुपये का जुर्माना(Fine) भी लगाया है. हालांकि जेल की सजा होने के थोड़ी देर बाद ही उन्हें 20-20 हजार रुपये की दो जमानतों और एक निजी मुचलके पर जमानत मिल गई है.



राज बब्बर (Raj Babbar) पर सरकारी कार्य बाधा और मारपीट के दोषी पाया गया है. राज बब्बर फैसले के वक्त कोर्ट में मौजूद रहे. 2 मई 1996 में मतदान अधिकारी ने वजीरगंज(wazirganj) में एफआईआर दर्ज कराई थी. राज बब्बर वहां से सपा के प्रत्याशी थे. मतदान अधिकारी से मारपीट का था मामला. बता दें कि एक महीने के अंदर जिला कोर्ट में सज़ा के खिलाफ अपील कर सकते हैं. एमपी एमएलए कोर्ट ने राज बब्बर को दो साल की सज़ा सुनाई है.

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