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आरबीआई ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर लगाया 1.12 करोड़ रुपये का जुर्माना

नई दिल्ली। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) (Reserve Bank of India-RBI)) ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र (Bank of Maharashtra ) पर 1.12 करोड़ रुपये का जुर्माना (fined Rs 1.12 crore) लगाया है। आरबीआई ने यह जुर्माना अपने ग्राहक को जानो (केवाईसी) और अन्य निर्देशों के अनुपालन में चूक को लेकर लगाया है। रिजर्व बैंक ने सोमवार को यह जानकारी दी।


रिजर्व बैंक ने जारी बयान के मुताबिक बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर 1.12 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने यह कार्रवाई जोखिम प्रबंधन दिशा-निर्देशों, केवाईसी से संबंधित प्रावधानों और बैंक द्वारा वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग में संहिता उल्लंघन के लिए लगाया गया है।

आरबीआई के मुताबिक 31 मार्च, 2020 की वित्तीय स्थिति के अनुरूप बैंक का सांविधिक निरीक्षण और निगरानी आकलन (आईएसई) किया गया। इसके अलावा बैंक द्वारा सीमा शुल्क को सरकार के खाते में नहीं डालने को लेकर भी जांच की गई, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है।

इसके अलावा केंद्रीय बैंक ने कहा कि जमा पर ब्याज दर संबंधी निर्देशों का अनुपालन नहीं करने के लिए राजकोट नागरिक सहकारी बैंक, राजकोट पर भी 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। बता दें कि इससे पहले आरबीआई ने सार्वजनिक क्षेत्र के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर 36 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। (एजेंसी, हि.स.)

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