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आज शाम 5 बजे या उससे पहले रिहा करें फेसबुक पोस्ट के लिए गिरफ्तार कार्यकर्ता को-सुप्रीम कोर्ट


नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को मणिपुरी कार्यकर्ता (Mannipuri activist) एरेंद्रो लीचोम्बम (Erendro leichombam) को शाम पांच बजे या उससे पहले रिहा (Release) करने का आदेश दिया। लीचोम्बम को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत एक फेसबुक पोस्ट (Facebook post) के लिए गिरफ्तार (Arrest) किया गया था, जिसमें भाजपा नेताओं द्वारा कोविड के इलाज के रूप में गोबर और गोमूत्र की वकालत करने के लिए आलोचना की गई थी।


जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और एमआर शाह ने कहा कि इस तरह के कृत्य के लिए किसी व्यक्ति को एक दिन के लिए भी जेल में नहीं रखा जा सकता है। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा, “उन्हें एक दिन के लिए भी जेल में नहीं रखा जा सकता है। हम आज उनकी रिहाई का आदेश देंगे।”
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपनी ओर से पीठ से मामले को मंगलवार के लिए सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया। हालांकि, पीठ ने कोई कसर नहीं छोड़ी और कहा कि अदालत आज अंतरिम राहत देगी।
पीठ ने कहा, “हमारा विचार है कि याचिकाकर्ता को लगातार हिरासत में रखना अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन होगा। हम तदनुसार निर्देश देते हैं कि याचिकाकर्ता को इस अदालत और विषय के अंतरिम निर्देशों के अधीन तत्काल रिहा किया जाए।”
अदालत ने अपने रजिस्ट्रार न्यायिक को शाम 5 बजे से पहले कार्यकर्ता की रिहाई के लिए मणिपुर सेंट्रल जेल को आदेश देने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि वह अगली सुनवाई में मुआवजे के लिए दबाव डालेंगे।

लीचोम्बम के पिता एल. रघुमणि सिंह द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि कार्यकर्ता को हिरासत में लेना कोविड के इलाज के रूप में गोबर और गोमूत्र की वकालत करने के लिए भाजपा नेताओं के खिलाफ उनकी आलोचना का प्रतिशोध है।
याचिका में कहा गया है, “एक मणिपुरी राजनीतिक कार्यकर्ता इरेंड्रो को पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेताओं की आलोचना के लिए दंडित करने के लिए हिरासत में लिया गया है, जो गोबर और गोमूत्र को कोविड के इलाज के रूप में वकालत करते हैं।”
लीचोम्बम को शुरूआत में भाजपा नेताओं की शिकायत पर 13 मई को उनके फेसबुक पोस्ट के लिए गिरफ्तार किया गया था। 17 मई को, जिस दिन उन्हें स्थानीय अदालत ने जमानत दी थी, जिला मजिस्ट्रेट इंफाल पश्चिम जिले ने उन्हें कड़े एनएसए के तहत हिरासत में लिया, जो एक निवारक निरोध कानून है। याचिका में कहा गया है कि वह पहले ही एक ‘निर्दोष भाषण’ के लिए 45 दिन हिरासत में बिता चुके हैं।

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