इंदौर न्यूज़ (Indore News)

स्कूलों को अब फीस बढ़ाने का कारण बताना होगा

  • शासन की अनुमति के बगैर अगर फीस बढ़ाई तो कार्रवाई होगी

इन्दौर। निजी स्कूलों  मेंं फीस की बढ़ोतरी लेकर स्कूली शिक्षा विभाग ने एक बड़ा निर्णय लिया है। स्कूल संचालकों को अब फीस बढ़ाने का कारण बताना होगा, वहीं शासन की अनुमति के बगैर अगर फीस बढ़ाई गई तो उस स्कूल के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी।



स्कूली शिक्षा मंत्री इन्दरसिंह परमार ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक ली, जिसमे वर्तमान में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकरणों को देखते हुए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये, जिसमें 10वीं-12वीं की परीक्षा आनलाइन लेने का निर्णय तो शामिल है, वहीं स्कूलों में कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच फीस बढ़ाने की लगातार मिल रही शिकायतों पर भी चर्चा हुई। शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया कि इस साल किसी भी स्कूल में फीस नहीं बढ़ाई जाएगी। आगामी सत्र में भी अगर कोई स्कूल फीस बढ़ाता है तो उसके लिए उसे शासन की अनुमति लेना होगी, वहीं फीस बढ़ाने का कारण भी बताना होगा। मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि लोकल कक्षाओं की परीक्षा निजी स्कूल अपने हिसाब से आनलाइन या आफलाइन ले सकते हैं, मगर इन स्कूलों को हर हाल में कोरोना वायरस की गाइड लाइन का पालन करना होगा और बच्चे किस तरह सुरक्षित ढंग से परीक्षा दे, इसकी जिम्मेदारी भी स्कूल संचालकों की रहेगी। सभी जिला शिक्षाधिकारियों को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। स्कूली शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते अभी आम लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, ऐसे में कोई भी निजी स्कूल संचालक अगर पालकों के साथ मनमानी करता है तो यह बर्दाश्त नहींं किया जाएगा और ऐसे स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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