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सेबी ने Axis Bank पर लगाया पांच लाख रुपये का जुर्माना, 45 दिन का मिला समय

नई दिल्ली। शेयर बाजार नियामक सेबी (stock market regulator-SEBI) ने प्राइवेट सेक्टर के तीसरे सबसे बड़े कर्जदाता एक्सिस बैंक (Axis Bank) नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना (Penalty on Axis Bank) लगाया है। सेबी ने एक्सिस बैंक को मर्चेंट बैंकिंग के नियम तोड़ने का दोषी पाए जाने पर जुर्माने की कार्रवाई की है. सेबी अधिनियम की धारा 15ए(ए) के प्रावधानों के तहत बैंक पर 5 लाख रुपये का जुर्माना (5 lakh fine) लगाया गया है. एक्सिस बैंक को जु्र्माना भरने के लिए 45 दिन की मोहलत दी गई है।


ट्रांजैक्शन की नहीं दी जानकारी
एक्सिस बैंक पर 2016 से 2019 के बीच डेट सिक्योरिटीज (Debt Securities) के कुछ मामलों को लेकर जुर्माना लगाया है, जिसमें एक्सिस बैंक मर्चेंट बैंकर (Merchant Banker) था. मार्केट रेगुलेटर ने जांच में पाया कि एक्सिस बैंक (Axis Bank) ने मर्चेंट बैंक के तौर पर 9 पब्लिक डेट इश्यू में हिस्सेदारी ली थी. बैंक इनसे जुड़े ट्रांजैक्शन की जानकारी देने में नाकाम रहा. यह मर्चेंट बैंकिंग से जुड़े नियमों का उल्लंघन है।

एक्सिस बैंक के शेयर में आई गिरावट
इस खबर से गुरुवार को बीएसई इंडेक्स पर एक्सिस बैंक का शेयर (Axis Bank Stock) 0.61 फीसदी गिरकर 722.20 रुपये पर बंद हुआ. वहीं, एनएसई पर 0.67 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई. यहां इसका बंद भाव 721.85 रुपये रहा. एक्सिस बैंक का मार्केट कैपिटल 2,21,687.26 करोड़ रुपये है. एक्सिस बैंक का स्‍टॉक 2021 की शुरुआत से इसी दायरे में कारोबार कर रहा है. इस दौरान इसमें सिर्फ 3.66 फीसदी की तेजी दर्ज की गई है. बैंक के शेयर में एक महीने के भीतर 4.78 फीसदी की गिरावट देखी गई है।

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