इंदौर न्यूज़ (Indore News)

रात 8 से 10 बजे तक ही प्रशासन ने दी अनुमति, हर बार की तरह सराफा, कपड़ा बाजार, खजूरी बाजार में लगाया प्रतिबंध भी

पटाखों के सैम्पल लिए… 125 डेसिबल से कम ही मिले
इंदौर।  प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (Pollution Control Board) के क्षेत्रीय दफ्तर ने इंदौर के कुछ पटाखा कारोबारियों (Firecracker Dealers) के यहां से सैम्पल (Samples) एकत्रित किए। 7 होलसेल पटाखा कारोबारी के यहां से लिए गए सैम्पलों की जांच की गई। हालांकि सभी पटाखे (Firecrackers) स्वीकृत योग्य 125 डेसिबल (Decibel) से कम आवाज वाले ही मिले, वहीं प्रशासन ने दीपावली, यानी आज 8 से 10 बजे तक आतिशबाजी की अनुमति दी है। एनजीटी (NGT) और सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की गाइडलाइन (Guidelines) के मद्देनजर दी गई इस अनुमति में किस तरह के पटाखों का उपयोग किया जाना चाहिए, उसकी सलाह देने के साथ हर बार की तरह क्लॉथ मार्केट (Cloth Market), सराफा (Bullion), खजूरी बाजार (Khajuri Bazar) में आतिशबाजी पर प्रतिबंध भी लगाया गया है। इस संबंध में धारा 144 के तहत आदेश जारी किए।


शासन के गृह विभाग (Home Department) ने आतिशबाजी के संबंध में दिशा-निर्देश भी कलेक्टरों के लिए जारी किए। इसके चलते कलेक्टर मनीष सिंह (Collector Manish Singh) ने पटाखों के विक्रय, निर्माण और प्रयोग के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए, जिसमें पटाखे, जिनके निर्माण में बेरियम सॉल्ट (Barium Salt) का उपयोग किया गया हो, लड़ी (जुड़े हुए पटाखे) में बने पटाखे, ऐसे पटाखे जिनकी तीव्रता विस्फोटक स्थल से 4 मीटर की दूरी पर 125 डेसिबल से अधिक न हो, पटाखे, जिनके निर्माण में एंटीमॉनी, लिथियम, मक्र्यूरी, आर्सेनिक, लीड, स्ट्रॉन्टीयम क्रोमेट का उपयोग किया गया हो, पटाखों का ई-कामर्स कंपनियों अथवा निजी व्यक्तियों द्वारा ऑनलाइन विक्रय तथा गैरलाइसेंसी विक्रय, घोषित शांति क्षेत्र के भीतर 100 मीटर दूरी तक तथा रात्रि 8 बजे से पहले तथा रात्रि 10 बजे के बाद पटाखे चलाने पर प्रतिबंध रहेगा। उक्त आदेश के उल्लंघन की दशा में भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 एवं अन्य दण्डात्मक प्रावधानों के अंतर्गत संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (Madhya Pradesh Pollution Control Board) की ओर से नवम्बर 2020 की स्थिति में जारी परिवेशीय वायु गुणवत्ता की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार इंदौर जिले की एक्यूआई 188.4 है, जो मॉडरेट श्रेणी में दर्शाई गई है। आगामी कुछ दिनों में ठंड प्रारंभ होने एवं त्योहारों के दौरान पटाखों के उपयोग से परिवेशीय वायु गुणवत्ता के प्रभावित होने की आशंका है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा प्रकरण क्रमांक 249/2020 में पारित 9 नवम्बर 2020 को जारी आदेश की कण्डिका क्रमांक- 03 के अनुसार ऐसे शहर व कस्बे जहां परिवेशीय वायु गुणवत्ता मॉडरेट अथवा नीचे की श्रेणी की है, वहां पर श्रेणी के पटाखे विक्रय किए जाएंगे। दीपावली, छठ, नववर्ष/क्रिसमस, आदि त्योहारों में 2 घंटे की अवधि पटाखों के फोडऩे/जलाने के लिए निर्धारित की गई है।

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