आचंलिक

सरकारी काम में बाधा और मारपीट करने वाले को कोर्ट ने भेजा जेल

  • 2017 का मामला, बिजली कनेक्शन काटने को लेकर हुआ था विवाद

विदिशा। न्यायाधीश गौरव चैरसिया न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सरकारी कार्य में बाधा डालने वाले, मारपीट करने वाले आरोपी रूपनारायण, सेवाराम, अजय निवासी ग्राम ब्यौची थाना करारिया को 6 माह का कठोर कारावास की सजा से दण्डित किया गया। उक्त प्रकरण में पैरवी सपना दुबे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी ने की। करारिया थाने में बिजली कंपनी वितरण केन्द्र शमशाबाद में लाईनमेन ने 11 अप्रैल 17 दोपहर में सतपाड़ा उपकेन्द्र में फोन आया था कि ग्राम ब्योची में 11 केव्ही लाईन का तार टूट गया है।
वह और प्रवीण आर्य (लाईन हेल्पर) एवं रामसिंह (लाईन हेल्पर) तीनों व्योची पहुंचे। उन्होंने टूटी हुई लाईन को मेन लाईन से काटने की कोशिश की इतने में वहीं पर 30-40 लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई और उसी भीड़ में से आरोपी रूपनारायण, सेवाराम, अजय ने आकर उसे गंदी गालियां देकर बोले तूने उनकी लाईट क्यों काटी। उसने गाली देने से मना किया तो तीनों आरोपीगण उससे मारपीट करने लगे एवं शासकीय कार्य नहीं करने दिया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।



नाबालिग से गलत हरकत करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास
न्यायाधीश जसवंत सिंह यादव ने नाबालिग के साथ गलत हरकत करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा एवं 2000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। उक्त प्रकरण में पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन प्रतिभा गौतम ने की। घटना 3 फरवरी 2019 को अभियोक्त्री ने थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 3 फरवरी 2019 सुबह करीब 9 बजे उसके पड़ोस में रहने वाली महिला उसके घर आई और उसकी मम्मी से कहा कि अपनी बिन्ना अभियोक्त्री को भिजवा दो, तुम्हारे पति दारू पीते है तो आरोपी उसकी दारू छुड़वा देगा, अभियोक्त्री महिला के साथ चली गई। महिला घर के बाहर बैठ गई और आरोपी ने अभियोक्त्री को कमरे के अंदर बुला लिया और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया था और अभियोक्त्री के साथ गलत हरकत की।

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