इंदौर न्यूज़ (Indore News)

सेशन से नहीं मिली जमानत तो हाईकोर्ट से ले आया मैनेजर


इंदौर। स्टार इंडिया एडवायजरी कंपनी के मैनेजर को सेशन कोर्ट से राहत नहीं मिली तो वह हाईकोर्ट से जमानत आदेश ले आया। इसके बाद उसकी जेल से रिहाई का रास्ता साफ हो गया है।
सूत्रों के अनुसार जेल में बंद मुलजिम मैनेजर प्रवीणसिंह उर्फ राहुलसिंह राजावत निवासी कृष्णबाग कॉलोनी की ओर से हाईकोर्ट में जमानत के लिए अर्जी पेश की गई थी। प्रवीणसिंह की ओर से जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव के समक्ष जमानत अर्जी पर तर्क दिया गया था कि वह वर्ष 2016 से ही कंपनी का मैनेजर है, उसका एफआईआर में नाम नहीं है। मामले में कंपनी के डायरेक्टर व मुख्य मुलजिम धर्मेंद्र लोधी के भाई छत्रपालसिंह को हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है। उसने मामले में सहअभियुक्त निकिता खेरिया, मानवेंद्रसिंह, कपिल, सचिन आदि मुलजिमों को जमानत मिलने का हवाला देकर समानता के आधार पर खुद को भी जेल से जमानत पर छोड़े जाने की गुजारिश की थी। सरकार ने जमानत देने का विरोध किया। संबंधित पक्षों को सुनने के बाद जस्टिस श्रीवास्तव ने उसे 35 हजार की जमानत और इतनी ही राशि का मुचलका पेश करने पर मजिस्ट्रेट को उसे जमानत पर छोडऩे का आदेश दिया। छोटी ग्वालटोली पुलिस ने उसे गत 2 अगस्त को गिरफ्तार किया था। वह करीब एक साल से फरार चल रहा था।

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