इंदौर न्यूज़ (Indore News)

काकाणी हत्याकांड के मुलजिम को संरक्षण देनेवाला गिरफ्तार

डेढ़ साल बाद आया इंदौरी पुलिस की गिरफ्त में…जमानत मंजूर
इंदौर। चर्चित अतुल काकाणी हत्याकांड (atul kakani murder case)  में एक मुलजिम को संरक्षण देने वाले आरोपी को पुलिस ( police)  ने डेढ़ साल बाद गिरफ्तार (arrested) कर लिया है। उसे प्रोडक्शन वारंट (production warrant) पर कोर्ट में पेश किया गया।


सूत्रों के मुताबिक मुलजिम रोशनसिंह पिता चिराग सिंह को पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट पर सीनियर न्यायाधीश मनोजकुमार तिवारी की अदालत में पेश किया तो ताबड़तोड़ चंदननगर पुलिस पहुंची और मुलजिम की औपचारिक तौर पर गिरफ्तारी ली। रोशनसिंह का 26 अगस्त 2021 से गिरफ्तारी वारंट जारी था, जिसमें पुलिस को उसकी तलाश थी। उसने कोर्ट में पेश होने पर जमानत की दरखास्त पेश कर दुहाई दी कि पुलिस ने उसका घर तोड़ दिया था, जिससे वह रोजी-रोटी कमाने के लिये गांव चला गया था, फिर कोरोना संक्रमण फैल गया तो वह अपने वकील से संपर्क नहीं कर पाया और पेशी तारीख चूक जाने से उसका वारंट निकल गया। कोर्ट ने उसे बीस हजार की जमानत पर इस केस में जेल से छोडऩे का आदेश दिया है। हालांकि उसका पूर्व में दिया एक हजार रुपए का मुचलका राजसात कर लिया है। हत्याकांड में अब 27 फरवरी को अगली सुनवाई होगी।



सोने की चेन के लिये मारे थे चाकू…
23 जून 2017 को सुबह 7.30 बजे अजय गुप्ता अपने दोस्त अतुल काकाणी के साथ मॉर्निंग वॉक पर घूमने सिरपुर पाल पर गया था, जहां दो बदमाशों ने काकाणी के गले में पहनी सोने की चेन लूटने के लिये उसकी जांघ व पु_े पर चाकू मारे थे। इलाज के दौरान 25 जून 2017 को काकाणी ने दम तोड़ दिया था। इस मामले में चंदननगर पुलिस ने लूट व हत्या का मुकदमा दर्ज कर चेतन, अर्जुन, शुभम उर्फ नेपाली व रेवाराम भंवर को हत्या के केस में मुलजिम बनाया था।

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