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CEO जिला पंचायत रीवा की ताबड़तोड़ कार्रवाई से मचा हड़कंप

  • मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा 04 सचिवो को सेवा से पदच्युत करने के पूर्व अन्तिम कारण बताओ सूचना पत्र जारी

रीवा, शिवम तिवारी। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा डॉ. सौरभ संजय सोनवणे आई.ए.एस. के द्वारा जारी कारण बताओ सूचना पत्र रामखेलावन पटेल तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत मलैगंवा जनपद पंचायत हनुमना के ऊपर माननीय न्यायालय कलेक्टर रीवा द्वारा वित्तीय अनियमित्ता संबन्धी प्रकरणो में म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 89 तहत सुनवायी की जाकर वसूली आदेश पारित किया गया था। उक्त आदेश के अनुक्रम में संबंधित पटेल को ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 के तहत लगातार नोटिस जारी कर वसूली राशि 40569 रूपये जमा किये जाने का उल्लेख किया गया था। इसके बावजूद भी वसूली राशि जमा नही की गयी है।

कमलेश कुमार पटेल तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत हर्दी तिवरियान जनपद पंचायत नईगढी के ऊपर माननीय न्यायालय कलेक्टर रीवा द्वारा वित्तीय अनियमित्ता संबन्धी प्रकरणो में म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 89 तहत सुनवायी की जाकर वसूली आदेश पारित किया गया था। उक्त आदेश के अनुक्रम में संबंधित पटेल को ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 के तहत लगातार नोटिस जारी कर वसूली राशि 439165 रूपये जमा किये जाने का उल्लेख किया गया था। इसके बावजूद भी वसूली राशि जमा नही की गयी है।

पुष्पेन्द्र सिंह तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत बरांव/गाढा जनपद पंचायत हनुमना के ऊपर माननीय न्यायालय कलेक्टर रीवा द्वारा वित्तीय अनियमित्ता संबन्धी प्रकरणो में म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 89 तहत सुनवायी की जाकर वसूली आदेश पारित किया गया था। उक्त आदेश के अनुक्रम में संबंधित श्री सिंह को ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 के तहत लगातार नोटिस जारी कर वसूली राशि 1168955 रूपये जमा किये जाने का उल्लेख किया गया था। वसूली राशि के आदेश संबंधित तहसीलदार को दिये जाने के बावजूद भी वसूली राशि जमा नही की गयी है।


लक्ष्मी नारायण कुशवाहा तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत नरैनी जनपद पंचायत नईगढी के ऊपर माननीय न्यायालय कलेक्टर रीवा द्वारा वित्तीय अनियमित्ता संबन्धी प्रकरणो में म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 89 तहत सुनवायी की जाकर वसूली आदेश पारित किया गया था। उक्त आदेश के अनुक्रम में संबंधित कुशवाहा को ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 के तहत लगातार नोटिस जारी कर वसूली राशि 296988 रूपये जमा किये जाने का उल्लेख किया गया था। इसके बावजूद भी वसूली राशि जमा नही की गयी है।

म.प्र. राज्य पत्र पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल 2017 के प्रावधान अनुसार ग्राम पंचायत सचिव के विरूद्ध अनुशानात्मक कार्यवाही किये जाने के निर्देश हैं। यदि म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 का उपबन्धो अधीन दण्डित किया जाता है जिसके विरूद्ध राशि वसूली के आदेश पारित हों या किसी न्यायालय के द्वारा दोषी ठहराया जाता हो तो सेवा से पदच्युत करने के प्रावधान हैं। संबंधित सचिवो को मुख्य कार्यपालन अधिकारी के समक्ष निर्धारित दिवस में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने अथवा स्पष्टीकरण समाधान कारक न होने की स्थिति में सेवा से पृथक किये जाने की कार्यवाही की जावेगी।

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