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आज 88 लाख उपभोक्ताओं को मिलेगी 6414 करोड़ की राहत

  • शिवराज सरकार की सौगात… कोरोना काल का बिजली बिल होगा माफ
  • कटनी के स्लीमनाबाद से मुख्यमंत्री करेंगे मुख्यमंत्री विद्युत बिलों में राहत योजना का शुभारंभ

भोपाल। कोरोना काल में बिजली बिल का भुगतान नहीं कर पाए उपभोक्ताओं को अब राशि जमा करने की जरूरत नहीं है। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री विद्युत बिलों में राहत-2022 योजना लागू कर दी है। इसके तहत 31 अगस्त 2020 की स्थिति में बिजली बिल की बकाया मूल और अधिभार राशि माफ की जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज कटनी जिले के स्लीमनाबाद से योजना का शुभारंभ कर रहे हैं। इस मौके पर वे उपभोक्ताओं को राहत का प्रमाण पत्र देंगे।
कार्यक्रम का दूरदर्शन, आकाशवाणी के माध्यम से सीधा प्रसारण होगा। ऊर्जा विभाग की समाधान योजना में उपभोक्ता जितनी राशि का भुगतान कर चुके हैं, उतनी राशि उनके अगले महीनों के बिलों में समायोजित कर वापस की जाएगी। योजना का लाभ प्रदेश में 88 लाख उपभोक्ताओं को मिलेगा। सरकार उन्हें छह हजार 414 करोड़ 32 लाख रुपये की राहत देगी। सरकार ने वर्ष 2020 में कोरोना के कारण निम्न आय वर्ग वाले घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली बिल का भुगतान स्थगित कर दिया था। यह राशि बाद में वसूल की जानी थी, पर मुख्यमंत्री ने राशि माफ करने का निर्णय लेते हुए योजना लागू करने की घोषणा की थी। इस योजना का लाभ एक किलोवाट भार वाले उन घरेलू उपभोक्ताओं को मिलेगा, जिनकी 31 अगस्त 2020 की स्थिति में बकाया मूल एवं अधिभार राशि स्थगित की गई थी। योजना में पात्र उपभोक्ताओं की आस्थगित संपूर्ण बकाया राशि (मूल एवं अधिभार) माफ की जाएगी। माफ किए गए अधिभार की पूर्ण राशि एवं माफ की गयी मूल राशि का 50 प्रतिशत वितरण कंपनी द्वारा वहन किया जायेगा तथा मूल राशि का शेष 50 प्रतिशत राज्य शासन द्वारा वहन किया जायेगा। इसके एवज में वितरण कंपनियों को सब्सिडी दी जाएगी।


बिल माफी का प्रमाण-पत्र जारी होगा
पात्र हितग्राहियों की आस्थगित राशि के निराकरण पश्चात वितरण कंपनी द्वारा बिल माफी का प्रमाण-पत्र जारी कर आगामी बिल के साथ संलग्न किया जाएगा। बिल में उपभोक्ता की माफ की गयी राशि का स्पष्ट उल्लेख होगा। एक किलोवाट तक के संयोजित भार वाले घरेलू उपभोक्ताओं की 31 अगस्त 2020 तक की आस्थगित राशि के संबंध में ऊर्जा विभाग द्वारा लागू की गयी समाधान योजना में उपभोक्ताओं द्वारा जितनी राशि का भुगतान किया जा चुका है, उतनी राशि उनके आगामी बिलों में समायोजन के माध्यम से वापस की जाएगी। स्थायी रूप से विच्छेदित उपभोक्ताओं को योजना का लाभ लेने एवं पुन: कनेक्शन संयोजित कराने के लिए विद्युत प्रदाय संहिता के प्रावधानों के अनुसार औपचारिकताएं पूर्ण करना अनिवार्य होगा।

व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश
मुख्यमंत्री विद्युत बिलों में राहत योजना-2022 को कंपनियों में तत्काल प्रभाव से लागू कर इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे सभी पात्र उपभोक्ता इस योजना का लाभ ले सकें। स्लीमनाबाद में आयोजित कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आकाशवाणी, दूरदर्शन एवं क्षेत्रीय चैनल और सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों से किया जाएगा। प्रत्येक जिला मुख्यालय में भी कार्यक्रम होगा। इसमें जन-प्रतिनिधियों की उपस्थिति में हितग्राहियों को प्रमाण-पत्र वितरित किए जाएंगे। सभी विद्युत वितरण केन्द्रों पर भी शिविर लगाकर बिल माफी प्रमाण-पत्र दिए जाएंगे। जिन स्थानों पर 7 अप्रैल को शिविर नहीं लग पाएंगे, वहां 8 अप्रैल को शिविर लगाए जाएंगे।

विद्युत केंद्रों पर लगाए जाएंगे शिविर
ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि राहत प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम प्रत्येक जिला मुख्यालय में भी होगा। इनमें जनप्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। वहीं सभी विद्युत वितरण केंद्रों पर शिविर लगाकर बिल माफी प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। जिन स्थानों पर सात अप्रैल को शिविर नहीं लग पाएंगे, वहां आठ अप्रैल को शिविर लगाए जाएंगे।

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