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रेल टिकट खोजाने पर यात्रा करना हुआ आसान, जानिए कैसे पा सकते है नया टिकट?

नई दिल्ली|  अगर आप रेल यात्रा (rail travel) करते है और आपका टिकट खोजाए, तो कैसे पा सकते है नया डुप्लीकेट टिकट (duplicate ticket)? सवाल चिंताजनक है परन्तु उत्तर बहुत आसान है।

डुप्लीकेट ट्रेन टिकट कैसे ले सकते हैं?
अगर आपका ट्रेन टिकट कहीं खो गया है, तो चिंता की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह एक सामान्य भूल (common mistake) है जो किसी से भी हो सकती है। इसलिए भारतीय रेलवे (indian railway) अपने यात्रियों को ऐसी स्थिति में एक नई सुविधा देता है। अगर आपका ट्रेन टिकट खो जाता है तो आप उसकी जगह डुप्लीकेट ट्रेन टिकट जारी करवाकर यात्रा कर सकते हैं, हालांकि इसके लिए आपको थोड़े एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने होंगे।


डुप्लीकेट टिकट के लिए एक्स्ट्रा चार्ज कितना है?
भारतीय रेलवे (indian railway) की वेबसाइट (website) indianrail.gov.in के मुताबिक अगर आरक्षण चार्ट (reservation chart) तैयार होने से पहले कन्फर्म/RAC टिकट के गुम होने की सूचना दी जाती है, तो उसकी जगह पर एक डुप्लीकेट टिकट (duplicate ticket) जारी कर दिया जाता है। रेलवे के मुताबिक, इसके लिए कुछ चार्ज देना होता है।
सेकेंड और स्लीपर क्लास के लिए डुप्लीकेट टिकट (duplicate ticket) शुल्क 50 रुपये, बाकी दूसरे क्लास के लिए 100 रुपये शुल्क देना होगा। अगर आरक्षण चार्ट तैयार होने के बाद कन्फर्म टिकट के गुम होने की सूचना मिलती है, तो किराए के 50 प्रतिशत की वसूली पर डुप्लीकेट टिकट जारी किया जाता है।

यह 5 बातें जरूर ध्यान में रखें
डुप्लीकेट टिकट (duplicate ticket) से जुड़ी ये 5 बातें जरूर ध्यान से पढ़े, क्योंकि ये कहीं न कहीं आपके काम जरूर आएगी।

  1. अगर टिकट कन्फर्म या RAC है और वह कट-फट गया है, तो एक डुप्लीकेट टिकट (duplicate ticket) जारी किया जा सकता है, इसके लिए रिजर्वेशन चार्ट (reservation chart) तैयार होने के बाद यात्री को कुल किराए का 25 प्रतिशत देना होता है। अगर रिजर्वेशन चार्ट तैयार होने के पहले आपने अप्लाई किया तो वही चार्ज लगेंगे जो टिकट खोने/गुम होने पर लगते हैं।
  2. भारतीय रेलवे (indian railway) के मुताबिक, वेटिंग लिस्ट वाले कटे-फटे टिकटों के लिए कोई भी डुप्लीकेट टिकट जारी नहीं होगा।
  3. इसके अलावा, अगर टिकट की वास्तविकता (genuineness) और प्रामाणिकता (authenticity) विवरणों के आधार पर सत्यापित (verified) की जाती है, तो फटे/कटे-फटे टिकट पर रिफंड भी स्वीकार्य है।
  4. RAC टिकटों के मामले में रिजर्वेशन चार्ट तैयार होने के बाद कोई भी डुप्लीकेट टिकट जारी नहीं किया जा सकता है।
  5. अगर डुप्लीकेट टिकट (duplicate ticket) जारी होने के बाद ओरिजिनल टिकट (original ticket) भी मिल जाता है और दोनों टिकटों को ट्रेन के छूटने से पहले रेलवे को दिखा दिया जाता है तो डुप्लीकेट टिकट (duplicate ticket) के लिए चुकाई गई फीस वापस हो जाएगी, हालांकि इसका 5 परसेंट अमाउंट काट लिया जाएगा, जो कि मिनिमम 20 रुपये होगा।

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