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हम गाड़ियों में 6 एयरबैग के नियम को अनिवार्य नहीं करेंगे: नितिन गडकरी

नई दिल्ली। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने पिछले साल एक कार्यक्रम में बातचीत करते हुए कहा था कि 1 अक्टूबर 2023 से हर पैसेंजर गाड़ी में 6 एयरबैग लगाने का एक नियम लागू किया जाएगा। मगर अब उन्होंने सरकार के इस फैसले पर अपना रुख साफ कर दिया है। उन्होंने बताया कि हमारी सरकार इस नियम को अनिवार्य नहीं करना चाहती है।

नितिन गडकरी बुधवार को ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की वार्षिक आम बैठक में शामिल हुए थे। इस दौरान उनसे सभी गाड़ियों में 6 एयरबैग के नियम को लागू करने के बारे में पूछा गया। इस सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने अपनी सरकार का रुख स्पष्ट किया।


उन्होंने बताया कि, “हम कारों के लिए एयरबैग को अनिवार्य नहीं करना चाहते हैं। हम नियम को अनिवार्य नहीं बनाना चाहते हैं।” उन्होंने आगे कहा कि, एयरबैग किसी भी दुर्घटना की स्थिति में उसमें बैठे यात्रियों को बचाने में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। गाड़ी का एक्सीडेंट होते ही, उसमें लगे एयरबैग तुरंत खुल जाते हैं जिससे यात्री की जान बचने की संभावना बढ़ जाती है।

बता दें कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने पिछले साल केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन करते हुए हर गाड़ी की अगली दोनों सीटों के लिए एयरबैग को अनिवार्य कर दिया है। यह नियम 1 अप्रैल 2022 से लागू हो चुका है। इसी संबंध में सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी गाड़ियों में 6 एयबैग के नियम को लागू करने की बात सामने आई थी।

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