
नई दिल्ली। केंद्र सरकार (Central Government) ने देश में विभिन्न सेक्टरों में समाज सेवा के नाम पर फंड उपलब्ध करा रहे नौ विदेशी गैर सरकारी संगठनों (Nine foreign NGOs) पर रोक(Ban) लगा दी है। अब ये एनजीओ (NGOs) बिना उचित अनुमति के देश में फंड स्थानांतरित नहीं (Can’t transfer funds) कर पाएंगे।
केंद्रीय गृह मंत्रालय (Union Home Ministry) ने इन नौ एनजीओ को ‘प्रायर रेफरेंस कैटेगरी’(Prior reference category) में शामिल कर दिया है। विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम-2010 (एफसीआरए) के तहत की गई इस कार्रवाई के बाद अब इन विदेशी एनजीओ की तरफ से किसी भी तरह का फंड किसी खाते में स्थानांतरित करने पर बैंकों को अनिवार्य रूप से गृह मंत्रालय की विदेश डिवीजन को सूचना देनी होगी।
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