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    निवेश और लकी ड्रॉ के नाम पर धोखाधड़ी में आरोपी को 240 साल की सजा

  • January 06, 2024

    कोर्ट ने 11 लाख 20 हजार अर्थदंड भी लगाया

    इंदौर, तेजकुमार सेन। बीस लोगों से निवेश और लकी ड्रा के नाम पर धोखाधड़ी में आरोपी को दोषी पाते हुए उन्नीसवें अपर सत्र न्यायाधीश ओमप्रकाश रजक की कोर्ट ने कठोर कारावास की सजा सुनाई। आरोपी का नाम कैलाश पिता अनारसिह चौहान निवासी तिरुपति नगर है। इस केस में धापू बाई, डॉली, प्रदीप, राकेश सहित कुल 20 रिपोर्टकर्ता (फरियादी) हैं। आरोपी को आईपीसी की धारा 420 सहपठित धारा 34 (20 काउण्ट), धारा 467 सहपठित धारा 34 (20 काउण्ट), धारा 468 सहपठित धारा 34 (20 काउण्ट) एवं म.प्र. निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, सन् 2000 की धारा 6 (1) (20 काउण्ट) में दंडित किया। शासन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक अजय मिमरोट द्वारा पैरवी की गई।


    ऐसे समझे कुल सजा का गणित
    कोर्ट ने उक्त कुल चार धाराओं में आरोपी को प्रत्येक फरियादी के साथ अपराध में दोषी माना और चारों में प्रत्येक धारा में तीन-तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। केस में कुल 20 फरियादी हैं। प्रत्येक फरियादी को कोर्ट ने एक काउंट माना है। इस तरह एक धारा में दोषी होने पर बीस फरियादी के अनुसार गुणा करने पर तकनीकी रूप से कुल सजा 60 साल और चारों धाराओं को मिलाकर कुल सजा 240 साल हो रही हैॉ। हालंकि सभी सजाएं साथ-साथ भुगताए जाने के आदेश के चलते आरोपी को कुल तीन साल ही यह सजा भुगतना होगी। कोर्ट ने आरोपी पर कुल 11 लाख 20 हजार रुपए अर्थदंड भी किया। किए गए अर्थदंड की राशि में से प्रतिकर के रूप में सभी फरियादियों को उनके द्वारा जमा की गई वास्तविक राशि का करीब दोगुना दिलाए जाने के आदेश भी दिए हैं। केस में एक आरोपी पंकज अभी फरार है, जबकि एक अन्य की विवेचना के दौरान मृत्यु हो चुकी है।

    यह था मामला

    मामला इस प्रकार है कि आरोपी कैलाश और उसके भाई आरोपी केसरसिंह (विवेचना के दौरान मृत) तथा आरोपी पंकज के द्वारा 32-बी, तिरूपति नगर, एरोड्रम रोड के अंतर्गत जय गणेश मित्र मंडल के नाम से एक संस्था बनाई गई थी। उक्त संस्था में आरोपियों ने 12 दिसंबर 2008 से 19 जून 2014 के मध्य बचत योजना एवं ऋण सुविधा के नाम से धापूबाई एवं अन्य को यह प्रलोभन और आश्वासन देते हुए उक्त संस्था में सदस्य बनाया कि उन्हें 25 माह तक 600 रुपए प्रतिमाह नियमित रूप से जमा कराने होंगे और इस 25 माह की समयावधि के दौरान उक्त संस्था द्वारा संचालित योजना में लकी डॉ खोला जाएगा, जिसमें जिस निवेशक के नाम से लकी ड्रॉ खुलेगा, उसे हीरोहोण्डा सी.डी. डीलक्स मोटरसाइकिल इनाम स्वरूप दी जाएगी और यदि उक्त 25 माह की समयावधि में निवेशक का लकी ड्रॉ नहीं खुलता है तो समयावधि समाप्त होने पर उस निवेशक को मय ब्याज 38,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। इस योजना के नाम लोगों को ठगा गया, जिसकी शिकायत एरोड्रम पुलिस में की गई थी।

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