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हैदराबाद की अदालत ने बीजेपी नेताओं को मानहानि मामले में जारी किया नोटिस

हैदराबाद । हैदराबाद की एक अदालत (Hyderabad Court) ने बुधवार को टीआरएस विधायक (TSR MLA) के. कविता (K. Kavita) द्वारा दायर मानहानि मामले में (In Defamation Case) भाजपा सांसद (BJP MP) परवेश वर्मा (Parvesh Varma) और पूर्व विधायक (Former MLA) मनजिंदर सिंह सिरसा (Manjinder Singh Sirsa) को नोटिस जारी किया (Issues Notice)। भाजपा के दोनों नेताओं ने मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की बेटी कविता को कथित रूप से करोड़ों रुपये के दिल्ली शराब घोटाले से जोड़ते हुए उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था।


शहर की दीवानी अदालत ने एक अंतरिम आदेश में भाजपा नेताओं को कविता के खिलाफ प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया या किसी अन्य माध्यम से कोई मानहानिकारक बयान नहीं देने का निर्देश दिया। याचिका पर सुनवाई करते हुए नौवें अतिरिक्त मुख्य सिविल जज ने नोटिस जारी कर सुनवाई 13 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी।

तेलंगाना विधान परिषद की सदस्य कविता ने सोमवार को भाजपा के दो नेताओं के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने की घोषणा की थी। पूर्व सांसद ने आरोप लगाने वालों के खिलाफ निषेधाज्ञा आदेश की मांग की। भाजपा नेताओं ने रविवार को आरोप लगाया था कि कविता ने दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से जुड़े शराब नीति घोटाले में अहम भूमिका निभाई थी।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने सिसोदिया और अन्य के खिलाफ राष्ट्रीय राजधानी में नई शराब नीति को लागू करने में वित्तीय अनियमितताओं में लिप्त होने का आरोप लगाते हुए पहले ही मामला दर्ज कर लिया है। सिरसा ने रविवार को आरोप लगाया कि कविता ओबेरॉय होटल में बैठकें कराती थीं और दक्षिण से शराब कारोबारी लाई थीं।

कविता ने आरोपों को ‘पूरी तरह से निराधार’ करार दिया। यह कहते हुए कि भाजपा सरकार के हाथ में सभी एजेंसियां हैं, उन्होंने कहा कि वे जो भी जांच की आवश्यकता होगी वह कर सकते हैं और वह उसमें पूरा सहयोग करेंगी। उन्होंने दावा किया कि भाजपा निराधार आरोप लगाकर केसीआर के परिवार की प्रतिष्ठा धूमिल करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वह भाजपा सरकार की नीतियों की आलोचना करने में मुखर रहे हैं।

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