- परिवहन विभाग ने बनाई पॉलिसी
भोपाल। यदि कोई पुरानी खंडहर हो चुकी कार को स्क्रेप कराकर नई कार खरीद रहा है तो वह पुरानी कार का नंबर अपनी नई कार पर उपयोग कर सकता है। इसके लिए उसे 15 हजार रुपए खर्च करने होंगे। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार कंडम अथवा निष्प्रयोजित वाहन के स्क्रेप के साथ ही उसका नंबर भी ब्लाक कर दिया जाता था। इस व्यवस्था में VIP Number लेने वाले वाहन मालिक को नया नंबर लेना पड़ता था। राज्य शासन द्वारा की गई नवीन व्यवस्था में अब सीधा लाभ VIP Number लेने वाले वाहन मालिकों को मिल सकेगा।
परिवहन विभाग मई 2014 के पूर्व प्रथम आओ, प्रथम पाओ के आधार पर वाहन क्रमांक आवंटित करता था।
जिसमें 01 से 09 नंबर का शुल्क 15 हज़ार, 10 से 100 का 12 हज़ार, विशिष्ट नंबरों के लिए 10 हज़ार एवं शेष नंबरों का शुल्क 2 हज़ार रुपए था। इस अवधि के बाद वीआईपी नंबर के लिए ऑनलाइन नीलामी प्रक्रिया प्रारंभ की गई। चूँकि नीलामी प्रक्रिया के द्वारा मूल वाहन स्वामी द्वारा विशिष्ट नंबरों का काफी बड़ी राशि देकर क्रय किया जाता था। अब नई पालिसी में उनके या उनके परिवार वाला व्यक्ति उसी श्रेणी का वाहन खरीदने पर पूर्व वाहन के नंबर का उपयोग कर सकेगा।
लाइसेंस के लिए अब ऑनलाइन मेडिकल सर्टिफिकेट
अब कोई भी आवेदक लर्निंग लाइसेंस, नवीन ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदन, नवीनीकरण अथवा ड्राइविंग लाइसेंस में अन्य श्रेणी के आवेदन के साथ रजिस्टर्ड चिकित्सक द्वारा पोर्टल पर ऑनलाइन फॉर्म 1ए में मेडिकल सर्टिफिकेट जारी कर सकेंगे। एक अप्रैल 2021 के पूर्व उक्त मेडिकल सर्टिफिकेट मैनुअल तरीके से जारी किए जाने का प्रावधान था। मेडिकल काउंसिल में रजिस्टर्ड चिकित्सक पोर्टल पर ऑनलाइन फॉर्म 1ए में मेडिकल सर्टिफिकेट जारी कर सकते हैं।
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