
उज्जैन। राशन वितरण में गड़बड़ी, ई-केवाईसी प्रक्रिया में लापरवाही और हितग्राहियों से दुव्र्यवहार की शिकायत आखिरकार सही साबित हुई। जांच के बाद प्रशासन ने रामवासा की शासकीय उचित मूल्य दुकान पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।
मामले में उपरोक्त करवाई के साथ ही दुकान संचालक विक्रेता की 5 हजार रुपए की प्रतिभूति राशि भी राजसात कर ली गई। खाद्य विभाग की अधिकारियों श्रीमती रश्मि खंबेटे और चंद्रशेखर बारोड ने शिकायतों की जांच कर प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) न्यायालय में प्रस्तुत किया था। सभी पक्षों की सुनवाई के बाद सरस्वती स्वयं सहायता समूह द्वारा संचालित रामवासा की शासकीय उचित मूल्य दुकान की विक्रेता कविता सोलंकी को दोषी पाया गया। उज्जैन जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि दीपक चौधरी ने बताया है कि न्यायालय के आदेश पर दुकान को निलंबित कर दिया गया। वहीं, क्षेत्र के राशन हितग्राहियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए रामवासा के सभी उपभोक्ताओं को आलमपुर उड़ाना की शासकीय उचित मूल्य दुकान से संबद्ध कर दिया गया है, ताकि नियमित रूप से राशन मिलता रहे।
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