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जयपुर में 15 लाख रुपए रिश्वत लेते पकड़े गए ईडी के प्रवर्तन अधिकारी और उसके सहयोगी


जयपुर । ईडी का प्रवर्तन अधिकारी (ED Enforcement Officer) और उसका सहयोगी (His Associate) जयपुर में (In Jaipur) 15 लाख रुपए (Rs. 15 Lakh) रिश्वत लेते (Taking Bribe) पकड़े गए (Caught) । भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने गुरुवार को जयपुर में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के प्रवर्तन अधिकारी नवल किशोर मीणा और उसके सहयोगी बाबूलाल मीणा को 15 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया।


एसीबी के मुताबिक इनमें ईओ नवल किशोर मीणा सब जोन कार्यालय इंफाल मणिपुर में तैनात है। जबकि उसका सहयोगी खैरथल जिले के मुंडावर स्थित सब रजिस्ट्रार कार्यालय में बाबू है। एसीबी दोनों के घर और अन्य ठिकानों पर तलाशी ले रही है। संभवतः यह पहला मौका है जब एसीबी ने जयपुर में ईडी के किसी अधिकारी को ट्रैप किया है। इन्होंने चिटफंड कंपनी के एक केस में गिरफ्तार नहीं करने की एवज में 17 लाख रुपए रिश्वत मांगी थी।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक हेमन्त प्रियदर्शी ने बताया कि एसीबी की जयपुर नगर तृतीय इकाई को परिवादी द्वारा दी गई शिकायत में आरोप लगाया गया था कि कार्यालय प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) इम्फाल, मणिपुर में दर्ज चिटफंड-प्रकरण में उसके विरूद्ध मामले को निपटाने, प्रॉपर्टी अटैच नहीं करने और गिरफ्तार नहीं करने की एवज में नवल किशोर मीणा प्रवर्तन अधिकारी (ईओ) सब जोन कार्यालय, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) इम्फाल, मणिपुर द्वारा 17 लाख रूपए रिश्वत राशि की मांग करके परेशान किया जा रहा है।

इस पर एसीबी जयपुर के उप महानिरीक्षक पुलिस डॉ. रवि के सुपरवीजन में एसीबी जयपुर नगर तृतीय इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उनके द्वारा मय टीम उप अधीक्षक पुलिस सुरेश कुमार स्वामी ने पुलिस निरीक्षक सत्यवीर सिंह एवं अन्य के ट्रेप कार्यवाही करते हुए नवल किशोर मीणा उर्फ एनके मीणा पुत्र श्रवण लाल मीणा निवासी ग्राम विमलपुरा पुलिस थाना तुंगा, बस्सी, जिला जयपुर को और उसके सहयोगी बाबूलाल मीणा उर्फ दिनेश पुत्र गोविन्दराम मीणा निवासी ग्राम विमलपुरा, पुलिस थाना तुंगा, बस्सी, जिला जयपुर के माध्यम से 15 लाख रूपए की रिश्वत राशि लेते हुए गिरफ्तार किया है। एसीबी के उप महानिरीक्षक पुलिस डॉ. रवि के निर्देशन में आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा।

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