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30 जनवरी से पहले निपटा लें इनकम टैक्स से जुड़ा ये काम, वरना आ जाएगा नोटिस

नई दिल्ली: जिन करदाताओं ने 31 दिसम्बर 2022 तक अपना आईटीआर फाइल कर दिया है. अब इनकम टैक्स विभाग ने उन करदाताओं को आईटीआर वेरीफिकेशन (ITR Verification) के लिए 30 जनवरी 2023 तक का समय दिया है. यह समय सीमा उन करदाताओं को मिली है जिन्होंने 31 दिसंबर 2022 तक बिलेटेड या रिवाइज आइटीआर फाइल किया हैं. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने करदाताओं को सूचित करते हुए 30 जनवरी से पहले वेरीफिकेशन पूरा करने को कहा है.

वित्त मंत्रालय के अनुसार जो नागरिक 2.5 लाख से 5 लाख रुपये सालाना की कमाई करते हैं उन्हें आइटीआर फाइल करना चाहिए. वहीं, जो लोग 5 लाख रुपये से अधिक की सालाना कमाई करने वालों को आइटीआर फाइल करना अनिवार्य किया गया है. साल 2022-23 के लिए करदाताओं के पास बिलेटेड और रिवाइज आइटीआर फाइल करने की अंतिम समयसीमा 31 दिसंबर 2022 थी.

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के अनुसार जिन करदाताओं ने 31 दिसंबर 2022 तक लेट फाइन देकर बिलेटेड आइटीआर या रिवाइज आइटीआर फाइल किया है उन्हें आइटीआर में दी गई जानकारी को वेरीफाई करना होगा. करदाता आइटीआर ई-वेरीफाई कर सकते हैं. बोर्ड ने इसके लिए 30 जनवरी 2023 अंतिम तारीख तय की गई है. यानी जनवरी माह में हर हाल में करदाताओं को आइटीआर वेरीफाई करना होगा. नहीं तो आपके घर आयकर विभाग का नोटिस आ सकता है.


आइटीआर वेरीफाई नहीं हुआ तो क्या होगा

  • केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने अपने निर्देशों में साफ कर दिया है कि अगर दी गई तय समय-सीमा के भीतर आईटीआर ई-वेरीफाई नहीं किया जाता है तो उसे अमान्य माना जाएगा.
  • यानि आपका आइटीआर फाइल करना व्यर्थ हो जाएगा.
  • करदाता 30 जनवरी 2023 से पहले आइटीआर में दी गई सभी जानकारियों की पुष्टि करते हुए ई-वेरीफाई अवश्य कर लें.
  • ऐसा नहीं होने पर करदाताओं को आयकर के नोटिस, लीगल एक्शन या जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है.

ऑनलाइन कर सकते हैं आइटीआर वेरीफाई
बिलेटेड या रिवाइज आइटीआर को वेरीफाई करने के लिए करदाता ऑनलाइन तरीका अपना सकते हैं. इसके लिए करदाता आयकर विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाकर ई-वेरीफाई विकल्प को चुनकर यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी.

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