इंदौर न्यूज़ (Indore News)

14 भूखंडों की अवैध रजिस्ट्री में फंसे संस्था अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज

  • बीमा कर्मचारियों की कालोनी में कोई कर्मचारी ही नहीं, दूसरों को भूखंड बेचे

इंदौर। सहकारिता विभाग ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम गृह निर्माण संस्था में भूखंडों की हुई धोखाधड़ी के मामले में हीरा नगर थाने पर संस्था अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। अध्यक्ष ने नियमों का उल्लंघन कर 14 लोगों को अवैध रजिस्ट्रियां करवा दी, जो सदस्य ही नहीं हैं। इतना ही नहीं, लाखों रुपए की राशि का भुगतान संस्था के गैर सदस्य मोतीलाल खत्री को भी कर दिया गया। अध्यक्ष सुरेश त्रिवेदी ने मॉर्डगेज रख 20 भूखंडों की विमुक्ति के संबंध में भी सदस्यों से राशि लेकर हेरा-फेरी कर दी।
कर्मचारी राज्य बीमा निगम संस्था ने ग्राम भमोरी दुबे की 10.75 हेक्टेयर जमीन, जो कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम से लीज पर प्राप्त की, उस पर सुयश विहार नामक कॉलोनी विकसित की।


लीज शर्तों के मुताबिक राज्य बीमा के कर्मचारियों को ही यहां भूखंड दिए जाना थे। मगर संस्था के अध्यक्ष सुरेश त्रिवेदी ने सारे नियम-कायदे ताक पर रख 14 भूखंडों की अवैध रूप से रजिस्ट्री ऐसे लोगों को कर दी जो बीमा निगम के कर्मचारी ही नहीं हैं। इस धोखाधड़ी के अलावा सेविंग खाते से ही लाखों रुपए का भुगतान मोती खत्री को कर दिया और इस भुगतान का कोई आधार ही कागजों पर साबित नहीं हो पाया। सदस्यों ने अन्य अनियमितताओं की भी शिकायतें की। संस्था के मंजूर अभिन्यास में 228 भूखंड ही हैं, लेकिन अध्यक्ष ने इसके अलावा अतिरिक्त भूखंडों को भी बेच दिया। यहां तक कि 20 मॉर्डगेज रखे भूखंडों की विमुक्ति के संबंध में जमा धन राशि में भी हेरा-फेरी कर दी। सहकारिता विभाग के उपायुक्त मदन गजभिये ने संस्था के प्रशासक व उपअंकेक्षक आशीष सेठिया से हीरा नगर थाने पर यह एफआईआर दर्ज करवाई।

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